RTI की धारा 25 के तहत कार्यवाही सूचना आयोग को क्या कार्यवाही करना चाहिए उस पर चर्चा

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नागरिकों को ‘सूचना तक पहुंच’ अधिनियम के प्रावधानों एवं अपेक्षित भावनाओं के अनुरूप हो, यह केन्द्र/ राज्य सूचना आयोग का कृत्य व कर्तव्य हैं, जिसके लिए सभी लोक प्राधिकारी के द्वारा नागरिकों को सूचना तक अपेक्षित पहुंच के लिए कियें कृत्यों के वार्षिक आंकड़ों को इकट्ठा किया जाकर; सुसंगत तथ्यों एवं सिफारिशों के साथ रिपोर्ट समुचित सरकार के माध्यम से संसद/ विधानमंडलों के सदनों में रखवाया जाना अधिनियम कि धारा-25 में उल्लेखित है।

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