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वेरावल नगर निगम के पूर्व उपाध्यक्ष और भाजपा नेता किशोर समानी को एक सेशन कोर्ट ने चेक रिटर्न केस में सजा सुनाई है। अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा और 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। निचली अदालत ने उन्हें 2017 में सजा सुनाई थी। वर्ष 2010 में, वेरावल के एक व्यापारी ने रुपये के लेनदेन में धोखा दिया।
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