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परिवार के सदस्य, आश्रित अब कार्यस्थलों पर कोविड -19 टीकाकरण के तहत आते हैं: सरकार

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प्रतिनिधित्व के लिए छवि।

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सरकार के ‘उदारीकृत मूल्य निर्धारण और त्वरित राष्ट्रीय कोविड -19 टीकाकरण रणनीति’ के तहत कार्यस्थल (सरकारी और निजी) कोविड टीकाकरण केंद्रों (CVCs) दिशानिर्देशों में टीकाकरण को संशोधित किया गया।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि परिवार के सदस्यों और आश्रितों के टीकाकरण को अब निजी और सरकारी कार्यस्थलों पर टीकाकरण में शामिल किया जाएगा।

सरकार ने अपने उदार मूल्य निर्धारण और त्वरित राष्ट्रीय कोविड -19 टीकाकरण रणनीति के तहत कार्यस्थल (सरकारी और निजी) कोविड टीकाकरण केंद्रों (CVCs) दिशानिर्देशों में टीकाकरण को संशोधित किया। सरकार ने राज्यों, निजी अस्पतालों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अपने कर्मचारियों को टीका लगाने के लिए उन अस्पतालों के माध्यम से निर्माताओं से सीधे वैक्सीन की खुराक खरीदने की अनुमति दी थी।

दिशानिर्देशों में अब शामिल हैं:

• संबंधित कर्मचारियों द्वारा परिभाषित कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों और आश्रितों को भी औद्योगिक सीवीसी और कार्यस्थल सीवीसी में कोविड-10 टीकाकरण के साथ कवर किया जा सकता है।

• औद्योगिक सीवीसी और निजी कार्यस्थल सीवीसी के लिए, ऊपर पैरा 1 में उल्लिखित लाभार्थियों को कवर करने के लिए, वैक्सीन की खुराक उन निजी अस्पतालों द्वारा खरीदनी होगी जिनके साथ संबंधित नियोक्ता टीकाकरण के लिए करार करते हैं।

• सरकारी कार्यस्थल सीवीसी के लिए, 45 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को भारत सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आपूर्ति की जाने वाली मुफ्त टीका खुराक के माध्यम से कवर किया जा सकता है। 18 से 44 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा वैक्सीन निर्माताओं से सीधे प्राप्त टीकों की खुराक के माध्यम से कवर किया जा सकता है।

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