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दिल्ली कोर्ट ने राजद सांसद अमरेंद्र धारी सिंह की जमानत खारिज की

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राजद के राज्यसभा सांसद अमरेंद्र धारी सिंह

राजद के राज्यसभा सांसद अमरेंद्र धारी सिंह

विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने सिंह को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि उनके खिलाफ आरोप गंभीर हैं क्योंकि वह लगभग 685 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे।

  • पीटीआई
  • आखरी अपडेट:जून 23, 2021, 17:30 IST
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नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने कथित उर्वरक घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार राजद के राज्यसभा सांसद अमरेंद्र धारी सिंह की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने सिंह को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि उनके खिलाफ आरोप गंभीर हैं क्योंकि वह लगभग 685 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे।

दूसरे, आरोपी राज्यसभा सांसद हैं और उर्वरकों की संसदीय स्थायी समिति के सदस्य भी हैं। वर्तमान अपराध उर्वरकों के आयात में अपराध करते समय अपराध की आय के सृजन से संबंधित है। इसलिए, इस बात की संभावना है कि एक शक्तिशाली व्यक्ति होने के कारण आरोपी कुछ गवाहों को प्रभावित कर सकता है, जो उर्वरकों के आयात में शामिल विभिन्न संस्थाओं के साथ काम कर रहे हैं, न्यायाधीश ने कहा।

सांसद और व्यवसायी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। यह मामला इफको और इंडिया पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) से जुड़े एक कथित उर्वरक घोटाले से संबंधित है, जिसमें सीबीआई ने पिछले महीने भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था।

धारी को इस मामले में शामिल एक फर्म का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बताया गया, जिसकी पहचान ज्योति ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के रूप में हुई है।

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