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सीबीआई फास्ट ट्रैक पर: बंगाल पोस्ट-चुनाव हिंसा मामले में पहली चार्जशीट प्रस्तुत की

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केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा मामले में पहला आरोप पत्र दायर किया है और राज्य में विभिन्न हत्याओं के संबंध में 34 नई प्राथमिकी भी दर्ज की गई हैं।

नलहाटी हत्याकांड में इतनी जल्दी चार्जशीट जमा करना पश्चिम बंगाल में सीबीआई की मंशा को एक और आयाम देता है। सीबीआई पहले ही नादिया में चुनाव के बाद हुई हिंसा के सिलसिले में चार लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

बीरभूम के रामपुरहाट जिला अदालत में गुरुवार दोपहर सीबीआई ने भाजपा कार्यकर्ता मनोज जायसवाल की हत्या के आरोपित के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया.

नलहाटी निवासी जायसवाल की 14 मई को विधानसभा परिणाम आने के बाद बदमाशों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. परिवार की ओर से नलहाटी थाने में पांच लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है. जांच में मुख्य आरोपी मैनुद्दीन शेख, अजीमुद्दीन शेख, इमरान शेख, फारूक अली और जाहेदी हुसैन समेत कुल पांच लोगों को आरोपित किया गया था। फारूक और जाहिद के अलावा जिला पुलिस ने तीन अन्य को गिरफ्तार किया। पिछले हफ्ते गिरफ्तार किए गए तीनों में अजीमुद्दीन को अंतरिम जमानत दी गई थी। शारीरिक बीमारी के चलते कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी।

गुरुवार को जांचकर्ताओं ने राज्य के कई स्थानों का दौरा किया और पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की। सीबीआई जांचकर्ताओं ने प्रेसीडेंसी सेंट्रल जेल में जाकर कोलकाता के नारकेलडांगा थाना क्षेत्र के निवासी भाजपा कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की हत्या के चारों आरोपियों के बयान लिए. दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर निवासी भाजपा कार्यकर्ता हरधन अधिकारी से भी खुनेर कांड के जांच अधिकारी सुजॉय घोष ने साल्ट लेक के सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित सीबीआई कार्यालय में पूछताछ की।

इस बीच सीबीआई की विशेष जांच टीम ने बीरभूम के नलहाटी में जाकर मृतक के परिवार से बात की. सीबीआई अधिकारियों ने नलहाटी थाने के जांच अधिकारी से मामले की जानकारी ली.

मामले के एक आरोपी को पहले ही जमानत मिल चुकी है और दो अन्य आरोपियों ने जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इसी के तहत सीबीआई ने आज जिला अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। चार्जशीट के मुताबिक, सीबीआई ने कहा कि चूंकि जांच शुरुआती चरण में है। उन्होंने कहा कि अगर आरोपियों को इस समय जमानत दे दी जाती है तो जांच को नुकसान होगा। प्रतिवादी बाहर जा सकते हैं और सबूत नष्ट कर सकते हैं। चार्जशीट में कहा गया है कि हत्या के मकसद, हत्या किसके निर्देशन में हुई और हत्या के पीछे कौन है, इसका पता लगाने के लिए आरोपियों से सीबीआई हिरासत में पूछताछ की जरूरत है। अदालत ने तब गिरफ्तार दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी और सीबीआई के आरोपपत्र को स्वीकार कर लिया।

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