Home बड़ी खबरें मुंबई में तीसरी लहर नहीं आ रही है, 42 लीटर पूरी तरह...

मुंबई में तीसरी लहर नहीं आ रही है, 42 लीटर पूरी तरह से टीकाकरण, बीएमसी ने बॉम्बे एचसी को बताया

363
0

[ad_1]

भारत का कोविड -19 टीकाकरण (छवि: पीटीआई)

बीएमसी के वकील अनिल सखारे ने भी उच्च न्यायालय को बताया कि अब तक 2,586 बिस्तर पर पड़े लोगों को कोविड -19 वैक्सीन की दोनों खुराक दी जा चुकी है, जबकि 3,942 लोगों को पहली बार मिली।

  • पीटीआई मुंबई
  • आखरी अपडेट:अक्टूबर 04, 2021, 15:50 IST
  • हमारा अनुसरण इस पर कीजिये:

बृहन्मुंबई नगर निगम ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि उसे शहर में कोविड -19 महामारी की तीसरी लहर की आशंका नहीं है क्योंकि टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से चल रहा है, जिसमें 42 लाख से अधिक लोगों ने पूरी तरह से टीकाकरण किया है और 82 लाख से अधिक लोगों ने टीकाकरण किया है। पहली खुराक मिली।

बीएमसी के वकील अनिल सखारे ने एचसी को यह भी बताया कि अब तक 2,586 बिस्तर पर पड़े लोगों को कोविड -19 वैक्सीन की दोनों खुराक दी जा चुकी है, जबकि 3,942 ऐसे लोगों को पहली बार मिला है।

काम चालू है। यह सुचारू रूप से चल रहा है। अब, टीकों की भी कमी नहीं है। मुंबई सुरक्षित है। सखारे ने कहा कि हमें तीसरी लहर (कोविड -19 की) नहीं दिख रही है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ इस साल की शुरुआत में अधिवक्ता धृति कपाड़िया और कुणाल तिवारी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र और महाराष्ट्र दोनों सरकारों को वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर-घर टीकाकरण शुरू करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के, विशेष रूप से विकलांग लोग और जो बिस्तर पर पड़े हैं।

याचिका में कहा गया है कि ऐसे लोग टीकाकरण केंद्रों में जाने के लिए अपने घरों से बाहर निकलने की स्थिति में नहीं होंगे।

केंद्र सरकार ने पहले कहा था कि वह घर-घर टीकाकरण कार्यक्रम शुरू नहीं कर पाएगी, लेकिन पिछले महीने इसे आगे बढ़ा दिया गया था।

महाराष्ट्र सरकार ने अगस्त में कहा था कि वह अभियान शुरू करेगी और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बिस्तर पर पड़े लोगों का घर-घर टीकाकरण शुरू किया है।

कपाड़िया ने सोमवार को एचसी को बताया कि जनहित याचिका दायर करने का उद्देश्य पूरा हो गया था क्योंकि अब केंद्र ने भी ऐसे लोगों को उनके घरों में टीका लगाने की नीति बनाई है।

अदालत ने तब जनहित याचिका का निपटारा करते हुए कहा, हमें अब खुशी है कि ये लोग भी कोविड-19 के टीके से वंचित नहीं हैं।

सभी पढ़ें ताज़ा खबर, ताज़ा खबर तथा कोरोनावाइरस खबरें यहां। हमारा अनुसरण इस पर कीजिये फेसबुक, ट्विटर तथा तार.

.

[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here