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संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 18 Oct 2021 08:52 PM IST
Prayagraj News : योग गुरु आनंद गिरि और महंत नरेंद्र गिरि। फाइल फोटो
– फोटो : प्रयागराज
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आनंद गिरि सहित तीनों अभियुक्तों का नारको टेस्ट कराए जाने के लिए सीबीआई ने 12 अक्तूबर को सीजेएम की अदालत में अर्जी दी थी। जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई। जेल से तीनों अभियुक्त वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालत के सामने उपस्थित हुए। अदालत ने तीनों अभियुक्तों से उनकी नारको टेस्ट कराए जाने के संबंध में सहमति जाननी चाही।
जिस पर तीनों अभियुक्तों ने नारको टेस्ट कराए जाने की सहमति नहीं दी। अदालत ने इसके बाद सीबीआई की अर्जी खारिज कर दी और अभियुक्तों की न्यायिक अभिरक्षा को 30 अक्तूबर तक के लिए बढ़ा दिया। उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत किसी भी व्यक्ति को उसके खुद के खिलाफ साक्ष्य देने के लिए विवश नही किया जा सकता है। इसके मद्देनजर कोर्ट ने नारको टेस्ट का आदेश देने के लिए आरोपियों की सहमति पूछी थी, जिससे तीनों ने इनकार कर दिया।
आनंद गिरि सहित तीनों अभियुक्तों का नारको टेस्ट कराए जाने के लिए सीबीआई ने 12 अक्तूबर को सीजेएम की अदालत में अर्जी दी थी। जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई। जेल से तीनों अभियुक्त वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालत के सामने उपस्थित हुए। अदालत ने तीनों अभियुक्तों से उनकी नारको टेस्ट कराए जाने के संबंध में सहमति जाननी चाही।
जिस पर तीनों अभियुक्तों ने नारको टेस्ट कराए जाने की सहमति नहीं दी। अदालत ने इसके बाद सीबीआई की अर्जी खारिज कर दी और अभियुक्तों की न्यायिक अभिरक्षा को 30 अक्तूबर तक के लिए बढ़ा दिया। उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत किसी भी व्यक्ति को उसके खुद के खिलाफ साक्ष्य देने के लिए विवश नही किया जा सकता है। इसके मद्देनजर कोर्ट ने नारको टेस्ट का आदेश देने के लिए आरोपियों की सहमति पूछी थी, जिससे तीनों ने इनकार कर दिया।
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