अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
Published by: Abhishek Saxena
Updated Sun, 07 Nov 2021 11:09 AM IST
सार
आगरा में 3896 मतदेय स्थलों पर शाम 4 बजे तक फार्म जमा करेंगे बीएलओ, उप जिला निर्वाचन अधिकारी यशवर्धन श्रीवास्तव ने बताया कि जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं हैं वह मतदान केंद्र पर ही फार्म भर सकते हैं।
ख़बर सुनें
ख़बर सुनें
आपकी उम्र 18 साल है या 1 जनवरी 2022 को होने वाली है तो फिर आज ही मतदाता बनने के लिए फार्म भरें। नौ विधान सभा क्षेत्रों के 3896 मतदेय स्थलों पर रविवार को विशेष शिविर आयोजित होंगे। जहां मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, हटवाने और संसोधन कराने के लिए फार्म निशुल्क उपलब्ध रहेंगे।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम वित्त यशवर्धन ने बताया कि जिनक ी उम्र 1 जनवरी 2022 को 18 साल होने वाली है वह अभी से फार्म भर सकते हैं। मतदेय स्थल पर बीएलओ के अलावा निर्वाचक पंजीकरण केंद्र में भी फार्म जमा कराए जा सकते हैं। इस दौरान सभी स्थलों पर अनंतिम मतदाता सूची भी मतदाताओं के अवलोकन के लिए उपलब्ध है।
ये जरूर ले जाएं साथ – पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो – आयु प्रमाण पत्र, हाईस्कूल अंकतालिका – निवास प्रमाण पत्र या पते का प्रमाण – परिवार के किसी सदस्य का पहचान पत्र – मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड
ये फार्म भरे जाएंगे – फार्म-6: पहली बार मतदाता बनने के लिए – फार्म-6क: प्रवासी मतदाता का नाम जोड़ने के लिए – फार्म-7: सूची से नाम हटवाने के लिए – फार्म- 8: नाम-पता में संसोधन कराने के लिए – फार्म-8क: मतदाता का क्षेत्र परिवर्तन के लिए ये भी रखें याद – 1950: हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर मतदाता सभी तरह की जानकारी प्राप्त कर सकता है।
आपकी उम्र 18 साल है या 1 जनवरी 2022 को होने वाली है तो फिर आज ही मतदाता बनने के लिए फार्म भरें। नौ विधान सभा क्षेत्रों के 3896 मतदेय स्थलों पर रविवार को विशेष शिविर आयोजित होंगे। जहां मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, हटवाने और संसोधन कराने के लिए फार्म निशुल्क उपलब्ध रहेंगे।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम वित्त यशवर्धन ने बताया कि जिनक ी उम्र 1 जनवरी 2022 को 18 साल होने वाली है वह अभी से फार्म भर सकते हैं। मतदेय स्थल पर बीएलओ के अलावा निर्वाचक पंजीकरण केंद्र में भी फार्म जमा कराए जा सकते हैं। इस दौरान सभी स्थलों पर अनंतिम मतदाता सूची भी मतदाताओं के अवलोकन के लिए उपलब्ध है।
ये जरूर ले जाएं साथ
– पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो
– आयु प्रमाण पत्र, हाईस्कूल अंकतालिका
– निवास प्रमाण पत्र या पते का प्रमाण
– परिवार के किसी सदस्य का पहचान पत्र
– मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड
ये फार्म भरे जाएंगे
– फार्म-6: पहली बार मतदाता बनने के लिए
– फार्म-6क: प्रवासी मतदाता का नाम जोड़ने के लिए
– फार्म-7: सूची से नाम हटवाने के लिए
– फार्म- 8: नाम-पता में संसोधन कराने के लिए
– फार्म-8क: मतदाता का क्षेत्र परिवर्तन के लिए
ये भी रखें याद
– 1950: हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर मतदाता सभी तरह की जानकारी प्राप्त कर सकता है।