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चार साल बाद डाॅ. कफील बर्खास्त : बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के बाद हुए थे निलंबित

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्‍तव
Updated Thu, 11 Nov 2021 01:54 AM IST

सार

डॉ. कफील ने कहा कि निलंबन के मामले में कोर्ट ने सात दिसंबर को अगली तारीख दी है। अभी उन्हें बर्खास्तगी के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है। कोर्ट पर भरोसा है। बर्खास्तगी के खिलाफ भी कोर्ट जाएंगे।

डॉ कफील खान (फाइल)
– फोटो : अमर उजाला

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बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के बाल रोग विशेषज्ञ डाॅ. कफील को बर्खास्त कर दिया गया है। वह कॉलेज में आक्सीजन की कमी से हुई बच्चों की मौत के बाद से निलंबित थे और डीजीएमई महानिदेशालय से संबद्ध चल रहे थे। इस बीच अलग- अलग मामले में हाईकोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोग कुमार ने उनके बर्खास्त किए जाने की पुष्टि की है।

बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर में अगस्त 2017 में आक्सीजन की कमी से कई बच्चों की मौत हो गई थी।  इसके बाद 22 अगस्त को डा कफील को निलंबित कर दिया गया। उनके खिलाफ जांच चल रही थी। डाॅ. कफील ने निलंबन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस बीच उनके खिलाफ दोबारा जांच के आदेश दिए गए, जिसे उन्होंने कोर्ट में फिर चुनौती दी।

इस पर सरकार ने 24 फरवरी 2020 को दोबारा जांच के दिए गए आदेश वापस ले लिए थे। इस बीच जांच रिपोर्ट लोक सेवा आयोग को भेजी गई। आयोग ने डाॅ. कफील को बर्खास्त कर दिया। इस संबंध में बुधवार को आयोग से चिकित्सा शिक्षा विभाग को आदेश भेज दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने डाॅ. कफील को बर्खास्त कर दिया है। जल्द ही आगे की कार्यवाही की जाएगी।

दूसरी तरफ डाॅ. कफील ने कहा कि  निलंबन के मामले में कोर्ट ने सात दिसंबर को अगली तारीख दी है। अभी उन्हें बर्खास्तगी के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है। कोर्ट पर भरोसा है। बर्खास्तगी के खिलाफ भी कोर्ट जाएंगे।

विस्तार

बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के बाल रोग विशेषज्ञ डाॅ. कफील को बर्खास्त कर दिया गया है। वह कॉलेज में आक्सीजन की कमी से हुई बच्चों की मौत के बाद से निलंबित थे और डीजीएमई महानिदेशालय से संबद्ध चल रहे थे। इस बीच अलग- अलग मामले में हाईकोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोग कुमार ने उनके बर्खास्त किए जाने की पुष्टि की है।

बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर में अगस्त 2017 में आक्सीजन की कमी से कई बच्चों की मौत हो गई थी।  इसके बाद 22 अगस्त को डा कफील को निलंबित कर दिया गया। उनके खिलाफ जांच चल रही थी। डाॅ. कफील ने निलंबन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस बीच उनके खिलाफ दोबारा जांच के आदेश दिए गए, जिसे उन्होंने कोर्ट में फिर चुनौती दी।

इस पर सरकार ने 24 फरवरी 2020 को दोबारा जांच के दिए गए आदेश वापस ले लिए थे। इस बीच जांच रिपोर्ट लोक सेवा आयोग को भेजी गई। आयोग ने डाॅ. कफील को बर्खास्त कर दिया। इस संबंध में बुधवार को आयोग से चिकित्सा शिक्षा विभाग को आदेश भेज दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने डाॅ. कफील को बर्खास्त कर दिया है। जल्द ही आगे की कार्यवाही की जाएगी।

दूसरी तरफ डाॅ. कफील ने कहा कि  निलंबन के मामले में कोर्ट ने सात दिसंबर को अगली तारीख दी है। अभी उन्हें बर्खास्तगी के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है। कोर्ट पर भरोसा है। बर्खास्तगी के खिलाफ भी कोर्ट जाएंगे।

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