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आगरा में कोटेदार ने हड़पा राशन: लोगों को एससी-एसटी एक्ट में फंसाने की देता था धमकी, मुकदमा दर्ज

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सार

आगरा में एक कोटेदार की मनमानी का मामला सामने आया है। आरोप है कि कोटेदार ने लोगों को राशन हड़प लिया। कार्डधारकों द्वारा मांगने पर उनको एससी एसटी एक्ट में फंसाने की धमकी देता था। पूर्ति निरीक्षक की जांच में स्टॉक में गड़बड़ी मिलने पर कोटेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।

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आगरा के थाना ताजगंज में गांव बिसैरा कलां के राशन कोटेदार मोतीलाल के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम में मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसमें आरोप है कि कोटेदार ने कार्डधारकों को अंगूठे लगवाने के बाद भी राशन नहीं दिया। क्षतिग्रस्त ई-पॉस मशीन दिखाई। दुकान के स्टॉक में 52 कुंतल की जगह 1.75 कुंतल ही गेहूं मिला। अनियमितताएं पाई गईं। यह भी आरोप है कि कोटेदार कार्डधारकों को एससी-एसटी एक्ट में फंसाने की धमकी देता था। 

पूर्ति निरीक्षक सदर अजय कुमार सिंह ने 15 नवंबर को गांव विसैरा कलां विकास खंड बरौली अहीर के उचित दर विक्रेता मोतीलाल की दुकान का निरीक्षण किया था। उन्होंने पुलिस को बताया कि निरीक्षण के दौरान मोतीलाल से स्टाक के सत्यापन के लिए स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर और ई-पास मशीन दिखाने को कहा, लेकिन मोतीलाल ने कहा कि बड़ा बेटा वेदप्रकाश के पास स्टॉक रजिस्टर और छोटे बेटे उदय के पास ई-पास मशीन है। 

मशीन लेकर उदय गांव में कार्डधारकों के अंगूठा लगवाने के लिए गया है। यह भी बताया कि बेटा वेदप्रकाश 13 नवंबर को कहीं से राशन लाया था। 14 नवंबर को कुछ कार्डधारकों को वितरित कर दिया। इससे उन पर शक गहरा गया। 

निरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में कार्ड धारक पहुंच गए। उन्होंने हंगामा कर दिया। कोटेदार पर आरोप लगाए। थाना ताजगंज के प्रभारी निरीक्षक ओमहरि बाजपेयी का कहना है कि कोटेदार मोतीलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। विवेचना की जा रही है। साक्ष्य संकलन किया जाएगा। 

कार्डधारक बोले, अंगूठा लगवाया नहीं दिया राशन
 कार्डधारकों का कहना था कि कोटेदार अंगूठा लगवा लेता है। मगर, राशन नहीं देता है। कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि कोटेदार और उसके पुत्र एससी-एसटी एकट में फंसाने की धमकी देता है। 

निरीक्षक ने कार्ड धारक लेहरी देवी, रानी देवी, राखी, गुड्डी देवी, विमलेश, रानी, नीतू, मीरा देवी, ज्ञानदेवी सहित 47 ने बयान दर्ज किए। किसी ने तीन महीने से राशन नहीं देने तो किसी ने खाद्यान मांगने पर फांसी लगाने की धमकी की शिकायत की। यह भी कहा कि कोटेदार उनका अंगूठा लगवा लेता था। राशन नहीं देता है।

क्षतिग्रस्त ई पॉश मशीन दिखाई
निरीक्षक ने दर्ज कराई रिपोर्ट में लिखा है कि ढाई घंटे बाद स्टाक और वितरण रजिस्टर दिखाया गया। बाद में ई-पॉस मशीन भी प्रस्तुत की गई। मगर, मशीन क्षतिग्रस्त थी। वह चालू होने लायक नहीं थी। दुकान के अंदर चेक करने पर सात बोरी और कुछ खुला चावल, तीन बोरी और खुला गेहूं, एक बोरी खुला चावल  रखा हुआ था। 

ऑनलाइन रिपोर्ट में तीन नवंबर से 15 नवंबर तक 72.15 कुंतल गेहूं का वितरण किया गया। विकेता के स्टॉक में 37.10 कुंतल गेहूं अवशेष प्रदर्शित हुआ। दुकान पर अक्तूबर और नवंबर का मिलाकर 52.65 कुंतल गेहूं होना चाहिए, जबकि दुकान में गेहूं 1.75 कुंतल ही मिला। 

विस्तार

आगरा के थाना ताजगंज में गांव बिसैरा कलां के राशन कोटेदार मोतीलाल के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम में मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसमें आरोप है कि कोटेदार ने कार्डधारकों को अंगूठे लगवाने के बाद भी राशन नहीं दिया। क्षतिग्रस्त ई-पॉस मशीन दिखाई। दुकान के स्टॉक में 52 कुंतल की जगह 1.75 कुंतल ही गेहूं मिला। अनियमितताएं पाई गईं। यह भी आरोप है कि कोटेदार कार्डधारकों को एससी-एसटी एक्ट में फंसाने की धमकी देता था। 

पूर्ति निरीक्षक सदर अजय कुमार सिंह ने 15 नवंबर को गांव विसैरा कलां विकास खंड बरौली अहीर के उचित दर विक्रेता मोतीलाल की दुकान का निरीक्षण किया था। उन्होंने पुलिस को बताया कि निरीक्षण के दौरान मोतीलाल से स्टाक के सत्यापन के लिए स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर और ई-पास मशीन दिखाने को कहा, लेकिन मोतीलाल ने कहा कि बड़ा बेटा वेदप्रकाश के पास स्टॉक रजिस्टर और छोटे बेटे उदय के पास ई-पास मशीन है। 

मशीन लेकर उदय गांव में कार्डधारकों के अंगूठा लगवाने के लिए गया है। यह भी बताया कि बेटा वेदप्रकाश 13 नवंबर को कहीं से राशन लाया था। 14 नवंबर को कुछ कार्डधारकों को वितरित कर दिया। इससे उन पर शक गहरा गया। 

निरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में कार्ड धारक पहुंच गए। उन्होंने हंगामा कर दिया। कोटेदार पर आरोप लगाए। थाना ताजगंज के प्रभारी निरीक्षक ओमहरि बाजपेयी का कहना है कि कोटेदार मोतीलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। विवेचना की जा रही है। साक्ष्य संकलन किया जाएगा। 

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