क्रांति समय, सूरत, सूरत शहर के पुलिस कमिश्नर अनुपमसिंह गहलोत द्वारा एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की गई है, अधिसूचना के अनुसार, सूरत शहर में स्कूलों, कॉलेजों, ट्यूशन कक्षाओं, कोचिंग संस्थानों और महिला छात्रावासों के आसपास 50 मीटर के सार्वजनिक सड़कों पर बिना उचित कारण के किसी भी व्यक्ति के खड़े होने या वाहन के साथ या उसके बिना बैठने पर रोक लगा दी है.
शहर में कुछ मनचले स्कूल-कॉलेज जाने वाली लड़कियों और अपने काम पर जाने वाली महिलाओं के साथ-साथ अकेले जा रही महिलाओं का पीछा कर या अश्लील शब्द बोलकर या उन पर हमला करके परेशान करते है. कुछ मामलों में बलात्कार जैसी गंभीर घटनाएं भी होती है, इसलिए ऐसी घटनाओं को रोकने और महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सूरत पुलिस कमिश्नर ने एक अधिसूचना जारी कर सूरत शहर में स्कूलों, कॉलेजों, ट्यूशन कक्षाओं, कोचिंग संस्थानों और महिला छात्रावासों के 50 मीटर के भीतर सार्वजनिक सड़कों पर बिना उचित कारण के किसी भी व्यक्ति के खड़े होने या वाहन के साथ या उसके बिना बैठने पर रोक लगा दी है. यह अधिसूचना 30 अगस्त तक लागू रहेगी और इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.
जिन पर यह अधिसूचना लागू नहीं होगी
स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन क्लास और महिला छात्रावासों में आने वाले छात्र
स्कूलों, कॉलेजों, ट्यूशन कक्षाओं और महिला छात्रावासों में छोड़ने वाले ऑटो और वैन मालिक, ड्राइवर ( जिनके पास पहचान पत्र है वहीं)
स्कूलों, कॉलेजों, ट्यूशन कक्षाओं और महिला छात्रावासों में छोड़ने और लेने के लिए आते माता-पिता
स्कूलों, कॉलेजों, ट्यूशन कक्षाओं और महिला छात्रावासों पर उचित कारण से आते छात्रों और अभिभावकों