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सुरत पुलिस ने शौक के लिए तमंचा खरीदने और मध्य प्रदेश से सुरत लाने वाले आरोपी को गिरफ्तार

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पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अवैध हथियार मध्य प्रदेश से खरीदा और इसे सुरत में अपने शौक के लिए लाया। जब पुलिस को उसकी गतिविधियों की सूचना मिली, तो उन्होंने जांच के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। यह मामला सुरत में अवैध हथियारों की तस्करी को रोकने के प्रयास का हिस्सा है।आरोपी के खिलाफ पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है, जिसमें मारपीट के आरोप शामिल हैं। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि उसने तमंचा कहां से खरीदा और इसे लाने में किसी और की संलिप्तता है या नहीं।

शौक पूरा करने के लिए एमपी से सूरत तमंचा लाया

पूछताछ में मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी विवेक गोहिल मूल रूप से भावनगर जिले के तलाजा तालुका के उंचडी गांव का निवासी है और वर्तमान में सूरत के वराछा इलाके के मातावाड़ी क्षेत्र में रहता है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने शौक पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश से तमंचा खरीदा और सूरत लाया। इसके साथ ही उसने जिंदा कारतूस रखकर हथियार रखने का फैसला किया था।

सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई
वराछा पुलिस स्टेशन के सर्विलांस इंचार्ज पीएसआई पी.वी. सोलंकी और उनकी टीम पेट्रोलिंग कर रही थी, तभी सूचना मिली कि भोलानगर से कुबेरनगर पोपड़ा की ओर जाने वाले रास्ते पर एक व्यक्ति अवैध हथियार के साथ मौजूद है। टॉरेंट पावर के पीछे वाले गेट के पास पानी की टंकी के पीछे पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया।

तमंचा और कारतूस के साथ पकड़ा गया
पुलिस ने आरोपी से ₹10,000 की कीमत का देसी तमंचा और ₹400 कीमत के दो जिंदा कारतूस बरामद किए। कुल ₹10,400 का सामान जब्त किया गया।

पहले भी मारपीट के मामले में पकड़ा गया था
आरोपी विवेक गोहिल का यह पहला अपराध नहीं है। इससे पहले भी मारपीट के एक मामले में वराछा पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ IPC की धारा 323, 504, और 506(2) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

आर्म्स एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई
वराछा पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)(ए), 29 और जी.पी. एक्ट की धारा 135 के तहत शिकायत दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।

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