Site icon क्रांति समय ( दैनिक समाचार & चैनल )

आवक से अधिक संपत्ति के मामले में 5 साल की सजा,कोर्ट ने पांच लाख का जुर्माना भी लगाया,

आवक से अधिक संपत्ति के मामले में 5 साल की सजा,कोर्ट ने पांच लाख का जुर्माना भी लगाया,
Listen to this article

ACB गांधीनगर CID क्राइम के तत्कालीन PI पर 23.37 लाख की अतिरिक्त संपत्ति जमा करने का मामला दर्ज किया था।

गांधीनगर CID क्राइम में तैनात तत्कालीन PI घनश्यामसिंह लालसिंह गोल के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने वर्ष 2010 में आय से अधिक 23 लाख 37 हजार की अवैध संपत्ति जमा करने के मामले में अपराध दर्ज किया था। इस मामले में गांधीनगर स्पेशल ACB और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने तत्कालीन PI को दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा और पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है।

एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा सार्वजनिक सेवक या उसकी आश्रित व्यक्ति द्वारा एकत्र की गई अवैध संपत्ति की गुप्त जांच की जाती है। आय से अधिक संपत्ति के मामलों में भ्रष्ट अधिकारी की अवैध संपत्तियां सामने आने पर, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम-1988 के तहत अपराध दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाती है। इस प्रकार, एसीबी गांधीनगर ने 2010 में गांधीनगर CID क्राइम में तैनात तत्कालीन पुलिस इंस्पेक्टर घनश्यामसिंह लालसिंह गोल के खिलाफ अवैध संपत्ति का मामला दर्ज किया था।


गांधीनगर एसीबी में 2010 में CID क्राइम के तत्कालीन PI घनश्यामसिंह लालसिंह गोल के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। इस शिकायत के बाद उनकी संपत्तियों की जांच की गई। इस जांच के दौरान, यह सामने आया कि तत्कालीन PI ने 23 लाख 37 हजार की अवैध संपत्ति जमा की थी, जिसमें अधिकांश संपत्ति उनके पत्नी के नाम पर थी। इसके बाद, एसीबी ने आवश्यक प्रमाण एकत्र कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
जिस मामले में गांधीनगर के स्पेशल एसीबी और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, सरकारी वकील पी.डी. व्यास ने तीखे तर्क प्रस्तुत किए थे। इन तर्कों को स्वीकार करते हुए, कोर्ट ने तत्कालीन PI घनश्यामसिंह गोल को पांच साल की सजा और पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

Exit mobile version