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गोवा विधानसभा चुनाव: दलबदल से बचने के लिए अपने उम्मीदवारों से शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कराएगी आप

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पणजी: आम आदमी पार्टी (आप), जो अगले साल गोवा विधानसभा चुनाव लड़ रही है, ने गुरुवार को कहा कि उसके उम्मीदवारों को कानूनी हलफनामे पर हस्ताक्षर करने होंगे, जिसमें उल्लेख किया जाएगा कि वे किसी अन्य में शामिल होने के लिए पार्टी नहीं छोड़ेंगे। आप के एक नेता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी ने दलबदल को रोकने के लिए यह फैसला किया है क्योंकि उसे लगता है कि यह तटीय राज्य अन्य पार्टियों में जाने वाले राजनेताओं के लिए “कुख्यात” है। AAP ने फरवरी 2022 में होने वाले गोवा विधानसभा चुनाव में सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है।

आप नेता अमित पालेकर ने संवाददाताओं से कहा, “गोवा एक छोटा राज्य होने के बावजूद राजनीतिक दलबदल के लिए कुख्यात है।” उन्होंने कहा, “समस्या को हल करने के लिए, आप उम्मीदवार एक कानूनी हलफनामे पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसमें वादा किया जाएगा कि वे किसी अन्य में शामिल होने के लिए पार्टी नहीं छोड़ेंगे।” उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि क्या वह इस बात की कोई गारंटी दे सकती है कि उसके उम्मीदवार दलबदल नहीं करेंगे।

उन्होंने कहा, “राज्य में एक भी पार्टी नहीं है, जो यह आश्वासन दे सके कि उसका उम्मीदवार भाजपा में शामिल नहीं होगा। 2019 में कांग्रेस के 10 विधायक भाजपा में शामिल हुए थे।” पालेकर ने कहा कि अलेक्सो रेजिनाल्डो लौरेंको, जो कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली सूची में शामिल थे, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में शामिल हो गए हैं, जो गोवा में भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा, “कांग्रेस का एक और उम्मीदवार भी जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकता है। राज्य में इस तरह के अवैध शिकार से संकेत मिलता है कि सत्तारूढ़ भाजपा ने सीखा है कि बहुमत हासिल नहीं किया जा सकता है।” पालेकर ने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए आप उम्मीदवार शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसे उनके मतदाताओं में बांट दिया जाएगा, यह आश्वासन देते हुए कि वे किसी अन्य पार्टी में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा, “अगर वे ऐसा करते हैं तो मतदाता उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।” पालेकर ने कहा कि जैसे ही आप अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी, वे हलफनामों पर हस्ताक्षर कर देंगे।

उन्होंने कहा, “अगर कोई उम्मीदवार आप छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो उन्हें तुरंत विधायक के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।”

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