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केरल का सौर घोटाला: अदालत ने अच्युतानंदन को मानहानि मामले में चांडी को 10.10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया

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अच्युतानंदन ने आरोप लगाया था कि चांडी के नेतृत्व में घोटाले में शामिल एक कंपनी बनाई गई थी। (एएफपी)

जुलाई 2013 में एक मलयालम चैनल को इंटरव्यू देते हुए अच्युतानंदन ने आरोप लगाया था कि चांडी के नेतृत्व में घोटाले में शामिल एक कंपनी बनाई गई थी। चांडी ने 2014 में कोर्ट में अपना बयान दिया था।

  • News18.com केरल
  • आखरी अपडेट:24 जनवरी 2022, 20:42 IST
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तिरुवनंतपुरम की एक अदालत ने सौर घोटाला मामले में दायर मानहानि मामले में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री (सीएम) वीएस अच्युतानंदन को पूर्व सीएम ओमन चांडी को 10.10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

जुलाई 2013 में एक मलयालम चैनल को इंटरव्यू देते हुए अच्युतानंदन ने आरोप लगाया था कि चांडी के नेतृत्व में घोटाले में शामिल एक कंपनी बनाई गई थी। चांडी ने 2014 में कोर्ट में अपना बयान दिया था।

24 सितंबर 2019 को चांडी कोर्ट में पेश हुए और बयान दिया.

2013 में सौर घोटाला मामले ने सीएम कार्यालय पर भ्रष्टाचार के आरोपों से राज्य को हिला कर रख दिया था।

यह घोटाला आरोपी सरिता नायर और बीजू राधाकृष्णन द्वारा अपने ग्राहकों को सौर ऊर्जा समाधान की पेशकश करके कथित धोखाधड़ी से संबंधित है।

चांडी के कार्यालय में एक निजी सहायक की गिरफ्तारी के बाद इस घोटाले ने एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया था।

तत्कालीन विपक्षी एलडीएफ द्वारा चांडी के इस्तीफे की मांग को लेकर पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन हुए थे।

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