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“11 महीने से कोर्ट का आदेश लंबित: थानाध्यक्ष कसया पर कार्रवाई के निर्देश, SP कुशीनगर को भी कोर्ट की फटकार”

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11 महीने से कोर्ट का आदेश लंबित, थानाध्यक्ष कसया पर सख्ती

 देवरिया,देवरिया। न्यायालय के आदेश का अनुपालन न होने के मामले में प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय ब्रजेश मणि त्रिपाठी की अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने पुलिस अधीक्षक कुशीनगर को पत्र लिखकर थानाध्यक्ष कसया की कार्यप्रणाली पर असंतोष व्यक्त करते हुए उन्हें न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित कराने का आदेश दिया है।

अदालत ने थानाध्यक्ष कसया से यह भी स्पष्टीकरण मांगा है कि न्यायालय के आदेश का अनुपालन न करने पर उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए।

मामला भरण-पोषण से संबंधित है। न्यायालय ने नवंबर 2025 में सुमित राव पुत्र चंद्रशेखर राव, निवासी अन्नू किराना स्टोर, सबया टीचर कॉलोनी, कसया के विरुद्ध गिरफ्तारी एवं कुर्की का वारंट जारी कर उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में उपस्थित कराने का आदेश थानाध्यक्ष कसया को दिया था। बताया गया है कि आदेश जारी होने के बावजूद लगभग 11 माह बीत जाने के बाद भी उसका अनुपालन नहीं हुआ। इसी को लेकर न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक कुशीनगर को पत्र भेजकर थानाध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित कराने और आदेश के अनुपालन में हुई देरी पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत कराने का निर्देश दिया है।

अब सवाल यह है कि न्यायालय के आदेश के करीब 11 माह बाद भी गिरफ्तारी एवं कुर्की वारंट का अनुपालन क्यों नहीं हुआ?

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