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राज्य सरकार ने कोरोना के मामले को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है.

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गांधीनगर : कोरोना मामले को लेकर राज्य सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है. गुजरात सरकार की ओर से घोषित नई गाइडलाइन के मुताबिक अब रात का कर्फ्यू राज्य के सिर्फ आठ महानगरों में ही रहेगा. आठ महानगरों में रात्रि 12 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, जामनगर, जूनागढ़, भावनगर और गांधीनगर महानगरों में रात का कर्फ्यू लागू है। कोर कमेटी में लिये गये निर्णय के अनुसार प्रदेश के केवल 8 महानगरों में 11 फरवरी से 18 फरवरी 2022 तक रात्रि 12 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा।

विवाह और मृत्यु पर नियंत्रण बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। शादी में अधिकतम 300 लोग शामिल हो सकेंगे। नई गाइडलाइन में 19 शहरों को रात के कर्फ्यू से छूट दी गई है। इनमें आनंद, सुरेंद्रनगर, नडियाद, ध्रांगधरा, मोरबी, वांकानेर, धोराजी, गोंडल, गोधरा, विजलपोर (नवसारी), जेतपुर, कलावाड़, नवसारी, बिलिमोरा, व्यारा, वापी, वलसाड, भरूच और अंकलेश्वर शामिल हैं। कोरोना के मामलों में गिरावट को देखते हुए आठ महानगरों में रात के कर्फ्यू में दो घंटे की कमी की है। इससे पहले महानगरों में रात 10 बजे से रात का कर्फ्यू शुरू हो गया था। महानगरों को छोड़कर शहरों को रात्रि कर्फ्यू से छूट दी गई है। सिनेमा हॉल, जिम, वाटर पार्क को 50% क्षमता के साथ खुला रखा जा सकता है। कक्षा 9 से स्नातकोत्तर तक की कोचिंग कक्षाएं 50% क्षमता के साथ जारी रखी जा सकती हैं।

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