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हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्यवाही, BU बिना के 180 संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं 74 बिल्डिंग सील करने पर 6 ने BU के लिए किया आवेदन

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शहर में बिना बीयूसी और फायर एनओसी और 15 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाली कुल 384 अवैध इमारतों को सील करने और नल और जल निकासी कनेक्शन काटने का आदेश दिया गया था। जिसके चलते अभी तक सूरत नगर निगम द्वारा 74 भवनों को सील कर दिया गया है। इतना ही नहीं 53 संपत्तियों में कब्जे के चलते कनेक्शन काट दिए गए हैं। जबकि 7 भवनों में अनाधिकृत निर्माण को हटाने की कार्रवाई की गई थी। इस कार्रवाई से बचने के लिए, 59 संपत्ति मालिकों ने अनधिकृत निर्माण को वैध बनाने के लिए भुगतान किए गए प्रभाव शुल्क की प्रतियां जमा की हैं, जबकि कुल 6 संपत्तियों ने बीयूसी अधिग्रहण प्रक्रिया प्राप्त करने के लिए अपील की है। 180 अवैध इमारतों को नोटिस भी जारी किया गया है। हालांकि, भवन को नियमित करने के लिए अभी तक संपत्ति मालिकों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है और आने वाले दिनों में कार्यवाही की रणनीति तय की जायेगी। हाई कोर्ट में 10 मार्च को गैर-प्रकटीकरण आवेदन पर सुनवाई होने से यह डेटा कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। कोरोना काल के दौरान राज्य के विभिन्न कोविड अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं के खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालय में एक रिट पिटीशन दायर की गई थी। इस संबंध में राज्य भर में भवन उपयोग प्रमाण पत्र बिना रहने वाले, 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवनों को सील करने के मौखिक आदेश जारी किए गए थे, जो के कब्जे में थे और जिन्हें फायर एनओसी नहीं मिली थी। साथ ही फायर एनओसी नहीं प्राप्त करने वाले, 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवनों को सील करने के मौखिक आदेश जारी किए गए थे।

165 में से 158 अस्पतालों के खिलाफ कार्यवाही
BU मामले में शहर के सभी अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश के बाद सूरत नगर निगम ने 3 अस्पतालों को पूरी तरह सील कर दिया है। जबकि मौजूदा कोविड महामारी को देखते हुए 155 अस्पतालों को आंशिक रूप से सील कर दिया गया है। सील अभियान के बाद 2 अस्पतालों के संचालको ने प्रभाव शुल्क के भुगतान की रसीद जारी कर भवन को नियमित करवाया था।

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