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पांडेसरा में मां-बेटी से दुष्कर्म हत्या के मामले में एक दोषी को फांसी, दूसरे को उम्रकैद

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सूरत, सूरत कोर्ट ने पांडेसरा में माता-बेटी के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषियों को सख्त सजा सुनाई है| कोर्ट ने एक दोषी को सजा ए मौत और दूसरे को उम्र कैद की सजा का आदेश दिया है| यह घटना 6 अप्रैल 2018 को उस समय सामने आई जब सूरत के भेस्तान सांई फकीर क्रिकेट ग्राउंड के निकट 11 साल की किशोरी की लाश मिली| पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी| किशोरी का शव मिलने के 6 बाद सचिन-मगदल्ला हाईवे पर एक महिला का शव बरामद हुआ,

जिसकी गला घोंट कर हत्या कर दी गई थी| सीसीटीवी फूटेज इत्यादि की जांच में काले रंग की कार में कोई महिला का शव यहां फैंक गया होने का पुलिस को पता चला| मृत किशोरी और महिला मां बेटी थी, जिनकी हत्या के बाद दोनों के शव अलग अलग फैंक दिए गए थे| हांलाकि यह डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट सामने आने के बाद पता चला| बाद में यह सूरत क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई| काले रंग की कार के आधार पर पुलिस ने आरोपी हर्षसहाय गुर्जर और हरिओम हीरालाल गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया| जांच में खुलासा हुआ कि बेटी के सामने ही उसकी मां की गला घोंटकर हत्या कर दी गई और शव सचिन-मगदल्ला हाईवे पर फैंक दिया| जिसके बाद 11 साल की किशोरी को हर्षसहाय गुर्जर अपने घर ले गया| जहां उसके साथ दुष्कर्म करने लगा| बाद में किशोरी के गुप्तांग में लकड़ी डालकर निर्दयता पूर्वक उसकी हत्या कर दी| किशोरी का शव बरामद हुआ तब उसके शरीर पर करीब 78 जितने घाव पाए गए थे| दोनों ही मामले एक साथ चलाए गए और 4 मार्च 2022 को सूरत की कोर्ट ने हर्षसहाय गुर्जर और हरिओम गुर्जर को दोषी करार देते हुए सजा के लिए सोमवार का दिन तय किया था| सूरत की अदालत ने आज हर्षसहाय गुर्जर को फांसी की सजा का आदेश दिया| जबकि अपराध में उसकी मदद करने वाले हरिओम गुर्जर को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है|

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