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सूरत के वेसु में फ्लैट देने के नाम पर लाखो रुपये की धोखाधड़ी मामले में आरोपी महिला समेत दो को 4 साल की कारावास की सजा

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KRANTI SAMAY

सूरत के वेसु में 50 लाख का फ्लेट खरीद कीमत पर देके की लालच देकर 9 लाख नकद और 5.5 लाख के आभूषण कुल मिला कर 14.50 लाख रुपये की ठगी की गई थी। 2018 में बने इस मामले में एक महिला आरोपी समेत दोनों को आज एडी मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की अदालत ने 4 साल के कठोर कारावास और 2 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। सूरत एडी मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की अदालत ने एपीपी बबीताबेन बुधनी और एडवोकेट रहीम शेख की दलीलों को ध्यान में रखते हुए नामदार अदालत ने आरोपीयों को समाज में एक उत्कृष्ट उदाहरण बने इस तरह की सजा सुनाई। दोनों आरोपियों को चार साल का कारावास और 2 लाख रुपये का दंड की सजा सुनाई गई है। यदि जुर्माने का भुगतान नही किया तो एक वर्ष का साधारण कारावास और 3,50,000 रुपये चुकाने का आदेश दिया है।

ज्योतिबेन दीपकभाई बथिया (शिकायतकर्ता) ने कहा कि घटना 2018 की थी। बेटी हेत्वी उस समय कक्षा-12 की परीक्षा की तैयारी के लिए वीर नर्मद पुस्तकालय में पढ़ने जाया करती थी। वहां उनकी दोस्ती जानकी प्रमोदभाई ढोलकिया से हुई थी। दोस्ती के बाद से जानकीबेन घर पर आती-जाती रहती थी। जानकी ने कहा था कि उनके पिता प्रमोदभाई बहुत बड़े हीरा व्यापारी हैं। निर्माण में बड़ा निवेश करते है, विदेश यात्रा भी करते है। ऐसा कहकर एक बार उदयपुर फ्लाइट से घूमने ले गई थी । उसके बाद पिता और मित्र बड़े व्यापारिक निवेशका हैं ऐसा बोल कर, उनके साथ व्यापार करने के लिए लालच देकर डुमस वीआर मॉल पिता का पचास लाख का फ्लैट हैं। जो लागत कीमत रु.35 में देने की बात कहे कर नौ लाख रुपये ले लिए थे। जानकी ने कहा कि उसकी बड़ी माँ की मृत्यु हो गई है, उसके पिता विदेश चले गए हैं और अचानक उनका स्वास्थ्य खराब हो गया है इसलिए उसे पैसे की जरूरत है। अगर पैसा नहीं मिले तो उसके पिता की जान भी जा सकती है। ऐसी बात बोल कर पैसे लिए थे

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