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सूरत कोर्ट का आदेश : जिआव के 84 फ्लैटहोल्डर्स को रु. 2.66 करोड़ चुकाए बिल्डर

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KRANTI SAMAY

आज से ग्यारह साल पहले जिआव-बुड़िया रोड पर रूद्राक्ष और रूद्रवन अपार्टमेंट परियोजनाओं में फ्लैट बुक कराने वालों को समय पर पजेशन(कब्ज़ा) नहीं देने पर बिल्डर समेत सभी के खिलाफ उपभोक्ता अदालत (कंज्यूमर कोर्ट) में केस दर्ज किया गया था। कोर्ट ने सभी 84 फ्लैट धारकों को ब्याज सहित 2.66 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।

इस संबंध में प्राप्त विवरण के अनुसार, परियोजना को वर्ष 2011 में जिआव -बुड़िया रोड पर बिल्डर शैलेश बादलावाला ने भागीदारों के साथ मिलकर शुरू किया था। जिसमें 84 लोगो ने फ्लैट बुक किया था। हालांकि बिल्डरों और भागीदारों के बीच आंतरिक मतभेदों के कारण लोगों को समय पर फ्लैट का कब्जा नहीं दिया गया था। अंततः उपभोक्ता अदालत(कंज्यूमर कोर्ट) में शिकायत दर्ज की गई क्योंकि बिल्डरों ने फ्लैट बुक करने वाले लोगों द्वारा की गई पूछताछ का उचित जवाब भी नहीं दिया गया था।

उपभोक्ता अदालत (कंज्यूमर कोर्ट) ने अपने फैसले में कहा कि अपना घर बनाना हर किसी का सपना होता है। प्रत्येक फ्लैट धारक ने अपनी बचत जमा कर इस परियोजना में फ्लैट बुक किये होते है। बिल्डर ने तय समय पर फ्लैट का कब्जा नहीं दिया जो कि गंभीर गलती है। इसलिए फ्लैट बुकिंग कराने वालों को 15 प्रतिशत ब्याज के साथ बिल्डर रकम वापस करे। साथ ही मानसिक और शारीरिक रूप से जो परेशानी हुई है, उसके लिए 5000 रुपए और चुकाने को कहा है।

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