सूरत,सूरत की कोर्ट ने चार साल की बच्ची को बिस्कुट की लालच देकर उसके साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए ताउम्र यानी अंतिम सांस तक कैद की सजा सुनाई है| आरोपी पीड़ित बच्ची के पिता का परिचित है| कोर्ट ने पीड़ित बच्ची को रु. 7 लाख का मुआवजा देने का जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को आदेश दिया है|
उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के खटोरा गांव निवासी गोपाल उर्फ कुबेर ओमप्रकाश सूरत के सचिन जीआईडीसी क्षेत्र के शिवशक्तिनगर में रहता था| सचिन उसी क्षेत्र में रहनेवाले अपने दोस्त के घर गया था| उस वक्त गोपाल के दोस्त की बेटी शौच के लिए गई थी, जहां से काफी समय तक वापस नहीं आई| काफी देर के बाद जब लौटी तो कमर के नीचे से घुटनों तक लहुलूहान थी| बेटी को इस हालत में देख मां ने उससे जब पूछा तो बच्ची ने बताया कि पापा के साथ आए अंकल बिस्कुट और चॉकलेट की लालच देकर अपने कमरे में ले गए थे, जहां उसके साथ गंदा काम किया| पिता को जब अपने दोस्त की हरकत का पता चला तो उसने तुरंत गोपाल को बुलाया| गोपाल ने कहा कि उसके गलती हो गई| हांलाकि इस दौरान आसपास के लोग भी जमा हो गए थे, जिन्होंने गोपाल की अच्छे से धुनाई की और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया| सचिन जीआईडीसी पुलिस ने गोपाल के खिलाफ पोक्सो के तहत केस दर्ज किया और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी| सुनवाई के दौरान सरकारी वकील उमेश पाटील ने आरोपी को सख्त से सख्त सजा की मांग की| दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया| कोर्ट ने कहा कि बच्ची के पिता के दोस्त ने ही बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है और जिसका असर बच्ची के मानस पर जीवनभर रहेगा| कोर्ट ने आरोपी गोपाल को दोषी करार देते हुए जीवन की अंतिम सांस तक कैद की सजा सुनाई है| साथ ही बच्ची को रु. 7 लाख का मुआवजा देने का जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को आदेश दिया है|