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आयशा सुसाइड केस में अहमदाबाद की कोर्ट ने आयशा के पति आरिफ को सुनाई 10 साल जेल की सजा

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क्रांति समय

सुसाइड का वीडियो था अहम सबूत
आयशा ने 25 फरवरी 2021 को अहमदाबाद की साबरमती नदी में कूदकर सुसाइड कर लिया था।

गुजरात के अहमदाबाद शहर में चर्चित आयशा सुसाइड केस में सेशंस कोर्ट ने आयशा के पति आरिफ को 10 साल की जेल की सजा सुनाई है. आत्महत्या का यह मामला पिछले साल 25 फरवरी का है। दहेज के लिए पति की प्रताड़ना से परेशान होकर 23 वर्षीय आयशा ने साबरमती नदी में कूदकर सुसाइड कर ली थी. सुसाइड से पहले आयशा ने एक भावुक वीडियो भी बनाया था, जो काफी वायरल भी हुआ था. आयशा ने सुसाइड से पहले अपने माता पिता से भी बात की थी. इस दौरान आयशा ने पिता से कहा था कि मैं अब थक चुकी हूं. मेरी मौत से भी आरिफ को फर्क नहीं पड़ता. उसने मुझसे कहा है कि मैं अगर मरूं तो मरने का वीडियो उसे भेज दूं. इसी के चलते मैं ये वीडियो उसे भेज रही हूं.

आरिफ ने अपने मोबाइल से आयशा के साथ की गई सारी वॉट्सऐप चैट डिलीट कर दी थी.लेकिन आयशा के मोबाइल में सारी चैट्स मौजूद थीं. अधिकारियों ने आरिफ को आयशा के मोबाइल में मिली चैट दिखाई तो आरिफ समझ गया कि वह फंसने वाला है. आरिफ ने यह भी कबूल कर लिया कि आयशा के सुसाइड का वीडियो वायरल होने के बाद उसने चैट डिलीट की थी. आयशा के वकील जफर पठान ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं. उन्होंने बताया कि 23 साल की आयशा की शादी राजस्थान के जालौर के रहने वाले आरिफ से 2018 में हुई थी. आयशा के सामने ही आरिफ गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात करता था. वह अपनी प्रेमिका पर ही पैसे लुटाता था और इसी वजह से वह आयशा के पिता से रुपयों की मांग करता था.

आयशा के वकील बताते हैं कि आयशा टैलेंटेड लड़की थी. बचपन से ही उसने अपनी घर की जिम्मेदारियां जिस तरह संभाली थीं, ठीक उसी तरह की कोशिश उसने ससुराल में भी की. उसने आखिर हद तक हालात संभालने की कोशिश की, ताकि उसके परिवार को तकलीफ न पहुंचे. शादी के समय आयशा के पिता ने अपनी बेटी को जरूरत की हर चीज दी, लेकिन आयशा के पति और ससुराल वाले इससे संतुष्ट नहीं थे.

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