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तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

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सूरत,यहां के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने शहर के पूणा क्षेत्र की तीन साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के आरोपी दोषी करार देते हुए फांसी की सजा का आदेश दिया है| तीन महीने पुरानी इस मामले की 91वें दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला दिया है| बता दें कि घटना 14 अप्रैल 2022 की जब सूरत के पूणा क्षेत्र की 3 साल की बच्ची फूटपाथ से रामप्रसाद उर्फ ललनसिंह महेशसिंह गौण ने अपहरण किया था| बच्ची का अपहरण कर आरोपी उसे लेकर निकट के बस पार्किंग में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया| बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद आरोपी गला घोंटकर उसकी हत्याकर दी| इतना ही नहीं हत्या के बाद आरोपी ने बच्ची का शव भी दफना दिया था| सूरत पुलिस ने आरोपी रामप्रसाद को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी| सूरत के अतिरिक्त जिला न्यायधीश डीपी गोहिल ने आज मंगलवार को मुख्य सरकारी वकील नयन एल सुखडवाला की संतोषजनक दलीलें और आरोपी के खिलाफ मजबूत सबूतों के आधार पर आरोपी रामप्रसाद को दफा 363 के मामले में तीन साल की कड़ी सजा और रु. 1000 जुर्माना, दफा 377 के तहत 10 वर्ष की कड़ी सजा और रु.2000 जुर्माना, दफा 302 के मामले में फांसी की सजा और रु. 3000 जुर्माना, पोक्सो एक्ट के तहत 3(ए) और 4 के मामले में 10 वर्ष की कड़ी सजा और रु. 1000 जुर्माना, पोक्स एक्ट की धारा 5(आई)(एम) और 6 के मामले में 10 वर्ष की सजा और रु. 2000 जुर्माना, पोक्सो एक्ट की धारा 7 और 8 के मामले में 3 साल कीसजा और रु. 5000 जुर्माने का आदेश दिया है| साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा के तौर पर गुजरात विक्टिम शिड्युल के मुताबिक रु. 3 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है|

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