सुप्रीम कोर्ट से बिल्किस बानो को बड़ा झटका लगा है| सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है| इस याचिका में बिल्किस बानो ने मई महीने में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें गुजरात सरकार को 1992 के जेल नियमों के अंतर्गत 11 दोषियों की रिहाई के लिए अनुमति दी थी| इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की न्यायधीश बेला एम त्रिवेदी ने मंगलवार को बिल्किस बानो की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करने से खुद को अलग कर लिया था| उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगे की पीड़िता बिल्किस बानो की याचिका पर सुनवाई के लिए नई पीठ का गठन करने से इंकार कर दिया था|
गौरतलब है बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप और परिवार के लोगों की हत्या के 11 दोषियों को माफी नियम के तहत गत 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया था| इससे पहले दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी| गुजरात सरकार की माफी नीति के खिलाफ बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दोषियों को पुन: जेल भेजने की मांग की थी| बिल्किस बानो ने अपनी याचिका में कहा है कि इस मामले का पूरा ट्रायल महाराष्ट्र में चला है और वहां की रिहाई नीति के तहत ऐसे घृणित अपराधों में 28 सालों से पहले रिहाई नहीं हो सकती| हांलाकि बिल्किस बानो की इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दी है|