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ट्रांजिट रिमांड के बगैर आरोपी को ले जाने पर सूरत के चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ यूपी में केस दर्ज

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सूरत,बगैर ट्रांजिट रिमांड प्राप्त किए आरोपी सूरत लाने वाले चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में अपहरण केस दर्ज होने से पुलिस बेडे में हड़कम्प मच गया| आरोपी की पत्नी की शिकायत पर उत्तर प्रदेश की कोर्ट ने सूरत के चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था|

कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के विजयनगर पुलिस ने सूरत साइबर क्राइम के एएसआई पृथ्वीराज बघेल, यूएम महाराजसिंह, हेड कांस्टेबल इंद्रजीतसिंह और पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ दफा 452, 323, 365 और 342 के तहत मामला दर्ज किया है| दरअसल सूरत पुलिस ने इंश्योरंस के नाम पर रु. 6.79 ठगे जाने के मामले में सिम कार्ड मुहैया कराने पर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के विजयनगर निवासी 37 वर्षीय देवेन्द्र महेशचंद्र गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज किया था| इसे मामले में सूरत पुलिस ने देवेन्द्र गुप्ता को गत 26 दिसंबर 2022 की देर रात 1 बजे गाजियाबाद के विजयनगर से गिरफ्तार किया था| देवेन्द्र गुप्ता को लेकर सूरत पुलिस विजयनगर पुलिस थाने पहुंचीं| कुछ देर बाद देवेन्द्र गुप्ता की पत्नी भी विजयनगर पुलिस थाने पहुंच गई| जहां उसने सूरत पुलिस से अपने देवेन्द्र गुप्ता को किस आरोप में गिरफ्तार करने पर सवाल उठाए|

देवेन्द्र की पत्नी के मुताबिक पुलिस ने उसके सवाल का जवाब देना तो दूर पति से मुलाकात तक करने नहीं दी| जिसके बाद देवेन्द्र की पत्नी ने उत्तर प्रदेश की कोर्ट में सूरत पुलिस के खिलाफ शिकायत कर दी| जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश की कोर्ट ने सूरत के चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया| कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने सूरत के चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ अपहरण का केस दाखिल किया है|

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