सुरत, सूरत शहर क्षेत्र में आइसक्रीम और कोको के उत्पादन, संग्रह और बिक्री करने वाली संस्थानों पर डे कमिश्नर एवं नामित अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश एवं प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के अनुसार खाद्य विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर कोको के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कोको पाउडर, मिल्क पाउडर, और कॉर्नफ्लोर के नमूने लिए गए थे। इस जांच के दौरान 8 जगहों से सैंपल लिए गए फेल हुए थे और 15 किलो कोको पाउडर, मिल्क पाउडर को खाद्य विभाग द्वारा नष्ट किया गया, जिसमें कोमल आइसक्रीम एंड जूस सेंटर, श्रीनाथ आइसक्रीम, श्रीदेव आइसक्रीम और फालूदा, जनता आइसक्रीम, महादेव आइसक्रीम, सावलीया आइसक्रीम, गोकुलम के पाउडर के नमूने फेल हुए थे।
8 संस्थानों में से अठवालाइंस के पास आई गोकुलम डेरी के कोको पाउडर के सैंपल में कई छतिया बाहर आई। कॉर्न फ्लोर में प्रोटीन मिनिमम 8% और किड्स प्रोटीन मिनिमम 3.1% होना चाहिए जो कि कम था। हीराबाग वराछा के पास आई श्रीनाथ आइसक्रीम में से दूध के पाउडर का सैंपल फेल पाया गया। वराछा रोड सांवलिया आइसक्रीम में से मिल्क पाउडर का प्रोटीन का प्रमाण मिनिमम 34% होना चाहिए जो कि उससे कम था। एमके रोड पर आई जनता आइस क्रीम, पालनपुर की श्रीदेवी आइसक्रीम, वराछा की श्रीनाथ आइसक्रीम और भेस्तान की कोमल आइसक्रीम और जूस सेंटर में से लिए गए कोको पाउडर के सैंपल में कोको बटर का प्रमाण मिनिमम 20% होना चाहिए जो कि उससे कम पाया गया था। न्यायनिर्णयन अधिकारी के समक्ष संस्था के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाएगी।