सुरत, शहर के पांडेसरा में घर के पास चॉकलेट का लालच देकर खेल रही 10 साल की बच्ची को अपने घर बुलाकर कुदरत के खिलाफ हरकत करने वाले आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। सरकार की ओर से एपीपी दीपेश दवे ने दलील दी कि नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अदालत ने फैसले में कहा कि पीड़ित को गुदा में चोट लगी है। चोट के कारण माता-पिता को मानसिक आघात और चोट सहने वाली पीड़ित को उचित मुआवजे की राशि का भुगतान करना भी उचित है।
जमानत पर चल रहे सूरज पांडेय को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन फैसले के दिन वह मौजूद नहीं हुआ, इसलिए कोर्ट ने उसकी गैरमौजूदगी में फैसला सुनाया।आरोपी मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, आशंका जताई जा रही है कि वह फरार है। एपीपी दीपेश दवे का कहना है कि अब जब भी आरोपी पकड़ा जाएगा तो उसे सीधे जेल भेजा जाएगा।