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सचिन के कपलेथा गांव में दो साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले आरोपी को फांसी की सजा

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क्रांति समय

सूरत, सूरत की सेशन कोर्ट ने बुधवार को 5 महीने पुराने रेप केस का फैसला सुनाया। कोर्ट ने मामले में आरोपी यूसुफ उर्फ इस्माइल को उम्रकैद और फांसी की सजा सुनाई है। इसने पड़ोस में रहने वाली दो साल की बच्ची के साथ रेप करके उसकी हत्या कर दी थी। कोर्ट ने पीडि़त परिवार को 10 लाख का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। इस्माइल बच्ची का पड़ोसी था और वो उसे चाचा कहकर बुलाती थी। 28 फरवरी की शाम आरोपी उसे चॉकलेट दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया। इसके बाद उसने बच्ची के साथ रेप किया और गला दबाकर हत्या कर दी। बच्ची के काफी देर तक घर न लौटने पर परिवार ने तलाश शुरू की, तो इस्माइल ने उन्हें बताया कि बच्ची को वह घर के बाहर छोड़ गया था। इसके बाद बच्ची का शव कपलेथा गांव के तालाब के पास एक सुनसान जगह पर मिला था।

सूरत के सचिन में दो साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के दोषी को सूरत की कोर्ट ने आज फांसी की सजा का ऐलान किया। पुलिस ने घटना के बाद केवल 11 दिनों को भीतर चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश की थी। पांच महीने की सुनवाई के बाद गत 31 जुलाई को सूरत की कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाने के लिए आज यानी 2 अगस्त का दिन मुकर्रर किया था। घटना इसी साल 28 फरवरी की है, जब सूरत के सचिन में कपलेथा क्षेत्र निवासी एक परिवार की दो साल की बच्ची को इस्माइल उर्फ युसूफ सलीम हजात नामक युवक बहला फुसला लेकर अपने साथ ले गया था। बाद में मासूम बच्ची के साथ इस्माइल ने दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर फरार हो गया। काफी देर तक बेटी के घर नहीं लौटने पर परिवार ने उसकी तलाश शुरू कर दी और पुलिस को भी इत्तला कर दिया। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस भी बच्ची की खोजबीन में जुट गई। उस दौरान बच्ची का शव एक बंद मकान के कंपाउन्ड से बरामद हुआ। घटना का आरोपी इस्माइल उर्फ युसूफ फरार हो उससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया और 11 दिन के भीतर उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी। सरकारी वकील नयन सुखडवाला ने आरोपी के खिलाफ चार्ज फ्रेम होने के बाद केवल पांच महीने की संक्षिप्त अवधि में स्पीडी ट्रायल चलाकर 59 गवाह और 70 दस्तावेजी प्रमाण कोर्ट के समक्ष पेश किए। सूरत के अतिरिक्त सत्र न्यायालय की न्यायधीश शंकुतला सोलंकी ने आरोपी इस्माइल उर्फ युसूफ सलीम हजात को आईपीसी की धारा 302, 363, 366, पोस्को एक्ट 376, ए, बी, 377 इत्यादि दफाओं के तहत दोषी करार दिया था और सजा के लिए 2 अगस्त 2023 का दिन मुकर्रर किया था। कोर्ट ने आज इस्माइल को फांसी की सजा का ऐलान किया है।

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