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नाबालिग लड़की के अपहरण और दूष्कर्म के दोषी को 20 की सजा, एक साल में कोर्ट ने सुनाया फैसला

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सूरत,अपनी बेटी से भी छोटी आयु की नाबालिग लड़की का अपहरण और उससे दुष्कर्म के आरोपी दोषी करार देते हुए सूरत कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है| साथ ही रु. 50000 का जुर्माना और पीड़िता को रु. 45000 मुआवजा देने का आदेश दिया है| घटना सूरत के सचिन की हैं, जहां 9 अक्टूबर 2022 को 17 वर्षीय नाबालिग लड़की का 50 वर्षीय अब्दुल हासिम माघी का अपहरण कर लिया था| सूरत के लाजपोर गांव में रहने वाली 17 वर्षीय लड़की होजीवाला एस्टेट की एक फैक्ट्री में काम करती थी| जहां अब्दुल हासिम कंपनी की रिक्शा में लड़की को घर से लाने और वापस छोड़ने जाने का काम करता था|

गत 8 अक्टूबर 2022 को लड़की अब्दुल के साथ फैक्ट्री जाने के लिए निकली, लेकिन देर शाम तक नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी| बेटी के नहीं मिलने पर परिवार ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत पुलिस से की| लड़की का अब्दुल हासिम द्वारा अपहरण किए जाने का खुलासा होने के बाद उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाईं| तीन दिन के भीतर आरोपी अब्दुल हासिम को पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया| जांच में खुलासा हुआ कि अब्दुल लड़की को लेकर अहमदाबाद से अजमेर के लिए रवाना हो गया| रास्ते में स्लीपर कोच में आरोपी ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया| आरोपी लड़की को उभराट भी ले गया था और वहां भी उसके साथ दो-तीन बार दुष्कर्म किया| जांच में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी अब्दुल हासिम की 22 वर्षीय बेटी है| पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म का केस दर्ज किया और 42 दिनों के भीतर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी| कोर्ट ने भी मामले की तेजी से सुनवाई की और एक साल से भी कम समय में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुना दी| कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी की आयु पीड़िता से तीन गुना अधिक है और उसकी 22 साल की बेटी भी है| कोर्ट ने अब्दुल हासिम को रु. 50000 का जुर्माना और रु. 45000 का मुआवजा पीड़िता को देने का आदेश दिया है|

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