अल्पसंख्यक मंत्रालय की जारी की जाने वाली स्कॉलरशिप भले ही केंद्र की ओर से दी जारी होती है, लेकिन उसका भौतिक सत्यापन और प्रक्रिया राज्य सरकार की मशीनरी पर निर्भर करता है. ऐसे में अल्पसंख्यक के जो भी संस्थान हैं वह राज्य के जिला इकाई में अल्पसंख्यक विभाग के दफ्तर में रजिस्टर्ड किए जाते हैं.
बच्चों की स्कॉलरशिप के अकाउंट लोकल बैंकों में खोले जाते हैं. वहीं जबकि संबंधित संस्थान में बच्चे हैं या नहीं. इसके अलावा संस्थान है या नहीं. इसका सत्यापन भी राज्य सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के विभागीय अधिकारी करते हैं. राज्य सरकार से अनुमोदित लिस्ट केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय को दी जाती है. फिर यहां से स्कॉलरशिप डायरेक्ट बैंक खाते में भेज दी जाती है.