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पलसाणा के बलेश्वर में किरण इंडस्ट्रीज में चार मजदुरों की मौत मामले में लापरवाह कंपनी प्रबंधकों और अधिकारियों पर जांच के आदेश

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ग्राम पंचायत के अधिकारियों पदाधिकारियों ने किरण इंडस्ट्रीज को आर्थिक लाभ कराकर सरकारको नुकसान पहुचाने का आरोप

सूरत। जिले के पलसाना तालुका के बलेश्वर गांव में ब्लॉक नं. 314 प्लॉट नंबर 214 से 226 किरण इंडस्ट्रीज में कंपनी प्रबंधकों की लापरवाही के कारण 4 श्रमिकों की मौत के संबंध में श्रमिकों को मुआवजा देने के लिए उचित कानूनी कार्रवाई करने और कंपनी का निर्माण क्षेत्रफल कम दिखाकर सरकार की आय को नुकसान पहुंचाने के लिए कंपनी प्रबंधकों और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग सहकारिता, किसान नेता एवं गुजरात प्रदेश कांग्रेस महासचिव दर्शन नायक ने 15 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्री, उद्योग मंत्री, पर्यावरण एवं वन मंत्री, उद्योगिक सूरक्षा और सलमति विभाग, गुजरात पोल्युशन विभाग के सचिवों से कि थी। 4 जनवरी 2024 को उप जिला विकास अधिकारी द्वारा पलसाणा तहसिल अधिकारी को इस मामले में योग्य जांच का आदेश दिया है।

दर्शन नायक का कहना है कि लोगों द्वारा हमें दी गई जानकारी के अनुसार, ब्लॉक नं. 314 प्लॉट नंबर 214 से 226 किरण इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड जिसके सभी भूखंडों का क्षेत्रफल 12,159.00 वर्ग मीटर है। जिसमें हरित पट्टी 500 वर्ग मीटर है। एवं खुली जगह 4470.00 वर्ग मी. आरक्षित है उसे कुल क्षेत्रफल से घटाकर कुल निर्माण 7189 होना चाहिए। जिसका उल्लेख गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उद्योग प्रोफ़ाइल में किया गया है जिसका सूरत पीसीबी आईडी नंबर है। 62076 है। किरण इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड उत्पादन शुरू होने की तिथि: 01/04/2019 अंकित की गई है। बालेश्वर समूह ग्राम पंचायत की सामान्य बैठक दिनांक 28/02/2022 में प्रस्ताव क्र. 4(34) में पंचायत की आय बढ़ाने का उद्देश्य बताते हुए 2 करोड़ रुपये का आकलन किया गया है। बलेश्वर ग्रुप ग्राम पंचायत के अनुसार किरण इंडस्ट्रीज प्रा.लि. लिमिटेड का तटस्थ मूल्यांकन नहीं किया गया है। जिसके कारण सरकारी खजाने और ग्राम पंचायत की आय को भारी नुकसान पहुंचाया।

इन आंकड़ों को लेकर पूर्व सरपंच ने किरण इंडस्ट्रीज को नोटिस भी दिया था। कुल 15,88,00,000/- (पंद्रह करोड़ अट्ठासी लाख) का 1.5 प्रतिशत व्याज 23,82,000 रुपये के लाभ का राज्य सरकार को और ग्राम पंचायत को नुकासान, 2,38,200 का जिला पंचायत को , 1,19,100 का तालुका पंचायतों को नुकसान हुआ है। इस प्रकार, कुल वार्षिक हानि 27,29,300 है। इस प्रकार, पिछले 5 वर्षों में 1, 36, 96, 500/- (एक करोड़ छत्तीस लाख छह हजार पांच सौ) रूपये का नुकसान सरकारश्री एवं पंचायत को हुआ है। यह गणना स्टाम्प ड्यूटी अधिनियम 2011 के तहत निर्माण की निर्धारित दर के तहत की जाती है।

इसके अलावा, 14/11/2023 को किरण इंडस्ट्रीज के प्रबंधकों और अधिकारियों की लापरवाही के कारण 4 श्रमिकों की मृत्यु हो गई जो बहुत दुखद है। किरण इंडस्ट्रीज पिछले कई वर्षों से बलेश्वर गांव और आसपास के गांवों में प्रदूषण फैला रही है। इस इकाई ने ईटीपी के भूमिगत टैंक बनाए हैं जो लगभग 40 से 50 फीट गहरे हैं। हालाँकि इस टैंक की क्षमता केवल एक व्यक्ति के घूमने की है, लेकिन इस इकाई के प्रबंधकों ने इस टैंक को साफ करने के लिए 4 कर्मचारियों को नियुक्त किया। ऐसे में स्थानीय लोगों का मानना ​​है कि मैनेजर और कंपनी के अधिकारियों की लापरवाही के कारण इन चारों मजदूरों की मौत हुई है।

उपरोक्त सहायक साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि ग्राम पंचायत बालेश्वर के अधिकारी और पदाधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन करने और सरकारी संपत्ति और उसके राजस्व को संरक्षित और बनाए रखने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। साथ ही तमाम जानकारियों और सबूतों के बावजूद पिछले कई सालों से यूनिट को बिना उचित मूल्यांकन के आंख मूंदकर अवैध लाभ दिया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों के बीच चल रही अफवाहों के मुताबिक ग्राम पंचायत बलेश्वर के अधिकारी बलेश्वर गांव की इकाइयों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं।जिसके कारण सारी जानकारी होने के बावजूद भी गलत तरीके से अवैध तरीके से कम मूल्यांकन कर पंचायत अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनों के प्रावधानों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि ग्राम पंचायत बालेश्वर के अधिकारियों और पदाधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। 4 जनवरी 2024 को उप जिला विकास अधिकारी द्वारा पलसाणा तहसिल अधिकारी को इस मामले में योग्य जांच का आदेश दिया है।

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