सूरत, सूरत में मनपा के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आइसक्रीम बेचने वाले प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया था और परीक्षण के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला में भेजा गया था, जिसमें 10 प्रतिष्ठानों के नमूने मानदंडों के अनुसार नहीं पाए गए. मनपा के स्वास्थ्य विभाग और खाद्य विभाग ने मानदंडों के अनुसार ना हो ऐसे आइसक्रीम बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की है. इसके अलावा जब्त की गई कुल 87.5 किलोग्राम आइसक्रीम को नष्ट कर दिया गया है.
सूरत में नगर निगम के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने 30 अप्रैल से 2 मई तक सूरत के विभिन्न क्षेत्रों में आइसक्रीम बेचने वाले प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया था और आइसक्रीम का नमूना परीक्षण के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला सूरत नगर निगम को भेजा गया था, जिसमें से 10 नमूने मानदंडों के अनुसार नहीं पाए गए. आइसक्रीम के नमूने में दूध वसा की मात्रा 10 प्रतिशत होनी चाहिए जो कि कम है. आइसक्रीम के एक नमूने में कुल ठोस पदार्थ की मात्रा 36 प्रतिशत होनी चाहिए, जो कम है. इसलिए सूरत नगर निगम ने इन आइसक्रीम पार्लरों की 87.5 किलोग्राम आइसक्रीम को नष्ट कर दिया है और दुकानदारों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की है.
इस संस्था का सैंपल मानक के अनुरूप नहीं पाया गया
संतकृपा नेचुरल कोठी आइसक्रीम- एलएच रोड, गायत्री नगर सोसाइटी के सामने
माधव आइसक्रीम- नाना वराछा चोपाटी के सामने
चंदामामा आइसक्रीम – सिद्धेश्वर सोसायटी के पास वेडरोड
संतकृपा आइसक्रीम – जनता नगर सोसायटी के पास, एलएच रोड
प्राइम नेचुरल – परसुराम गार्डन के पास अडाजण
राधे पार्लर – अडाजण, परशुराम गार्डन के पास
श्री राधे नेचुरल कोठी आइसक्रीम – वेडरोड नवजीवन सोसायटी के पास
उमिया एजेंसी – वरियाव रोड, गोकुलधाम सोसायटी के पास
वाडीलाल एंटरप्राइजेज लिमिटेड – कतारगाम कांसा शहर
बॉम्बे सुपर आइसक्रीम एंड कोलेटी – पुणा सीमाडा रोड, कल्याण नगर सोसायटी के पास