अहमदाबाद (ईएमएस)। गुजरात उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपनी राय व्यक्त करते हुए यह कहा कि मॉल, मल्टीप्लेक्स व अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान के संचालक अपने यहां आने वाले ग्राहकों से पार्किंग चार्ज नहीं वसूल सकते। मॉल व मल्टीप्लेक्स संचालकों ने अपने आने वाले ग्राहकों से पहले घंटे में नि:शुल्क पार्किंग की सुविधा मुहैया कराने के एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी है। प्रभारी मुख्य न्यायाधीश एएस दवे व न्यायाधीश विरेन वैष्णव की खंडपीठ ने इस मामले में दायर अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की कि मॉल-मल्टीप्लेक्स संचालकों को पार्किंग चार्ज लेने का अधिकार किसने दिया? किन नीति-नियमों के तहत संचालक पार्किंग चार्ज वसूलते हैं। मॉल व मल्टीप्लेक्स में आने वाले लोग उनके ग्राहक हैं और ऐसे में इन लोगों से पार्किंग चार्ज नहीं लिया जा सकता। खंडपीठ ने एक बारगी तो याचिकाकर्ताओं से याचिका वापस लेने की बात कह दी और साथ में यह भी कहा कि यदि ऐसा नहीं करते हैं तो मॉल-मल्टीप्लेकस संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।