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सेबी ने राणा कपूर पर लगाया एक करोड़ का जुर्माना

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सेबी ने राणा कपूर पर लगाया एक करोड़ का जुर्माना

नई ‎दिल्ली (एजेंसी)। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मॉर्गन क्रेडिट के लेन-देन के बारे में खुलासा नहीं करने के कारण यस बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक (एमडी) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) राणा कपूर पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।

सेबी ने एक आदेश में कहा ‎कि यस बैंक के निदेशक मंडल को लेनदेन के बारे में खुलासा नहीं करके कपूर ने खुद के और संबद्ध पक्षों के बीच एक अपारदर्शी परत बनाई। मॉर्गन क्रेडिट्स, जो कि यस बैंक की एक गैर-प्रवर्तक इकाई थी, ने अप्रैल 2018 में अनलिमिटेड जीरो कूपन नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर के माध्यम से रिलायंस म्यूचुअल फंड (अब निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड) से 950 करोड़ रुपए जुटाए।

कपूर जो यस बैंक के प्रमोटर भी थे, ने एक ट्रस्ट डीड के माध्यम से लेन-देन के संबंध में मॉर्गन और माइलस्टोन ट्रस्टीशिप सर्विसेज के साथ एक गारंटर के रूप में समझौता किया। सेबी ने कहा कि समझौते के गारंटर होने के कारण कपूर ने मॉर्गन के दायित्वों के लिये 410 करोड़ रुपए की व्यक्तिगत गारंटी प्रदान की है ।

कंपनी में अपने शेयरों के रूप में 820 करोड़ रुपए के बराबर बकाया राशि सुरक्षा के रूप में प्रदान किए हैं।

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