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अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय ने गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल को राहत दी है। गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा हार्दिक पटेल को राज्य छोड़ने की अनुमति दी गई है। हार्दिक ने राजनीतिक मामलों के लिए राज्य से बाहर जाने के लिए उच्च न्यायालय से अनुमति मांगी थी। निचली अदालत द्वारा हार्दिक की याचिका खारिज करने के बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया था। पूर्व में देशद्रोह
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