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राजकीय कॉलेजों में फीस के मुद्दे पर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने फीस में कटौती पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि उसे फीस समिति द्वारा सुझाए गए कटौती के तत्काल कार्यान्वयन का कोई विचार नहीं है। राजस्थान में भी, फीस के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें सुनवाई पूरी हो गई है लेकिन फैसला सुरक्षित है और राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। सरकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कार्य करेगी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि शुल्क मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय का अंतिम निर्णय सभी के लिए बाध्यकारी होगा, लेकिन वर्तमान में एक अंतरिम आदेश की आवश्यकता थी।
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