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जीएसटी के दायरे में पेट्रोल-डीजल लाने का मुद्दा विधान सभा में उठाया गया था। यह बताते हुए, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने स्पष्ट किया कि जीएसटी का मूल कानून यह है कि राजस्व का 50 प्रतिशत राज्य को जाता है और 50 प्रतिशत केंद्र को। पेट्रोल-डीजल का मौजूदा राजस्व उस राज्य से है, जहां से केंद्र के पास देने के लिए कुछ नहीं है। अगर पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में लाया जाता है, तो 50 प्रतिशत टैक्स केंद्र में ले जाया जाएगा। यहां तक कि कांग्रेस शासित राज्यों की भी सहमति नहीं है
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