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रूपानी सरकार ने 29 शहरों में लगाया रात का कर्फ्यू, जानें क्या लगाए गए हैं नियंत्रण? क्या पूरी तरह से बंद हो जाएगा और क्या खुला होगा?

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मुख्यमंत्री विजयभाई रूपानी ने गृह विभाग के साथ एक आवश्यक बैठक के बाद भारत सरकार के गृह मंत्रालय के 8 अप्रैल के दिशा-निर्देशों के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। गुजरात सरकार ने राज्य के अधिक शहरों में रात कर्फ्यू लगा दिया है। 20 की जगह अब 29 शहरों में रात का कर्फ्यू लगाया जाएगा।

गृह राज्य मंत्री प्रदीपसिंह जडेजा, मुख्य सचिव अनिल मुकीम, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) पंकज कुमार, पुलिस महानिदेशक आशीष भाटिया मुख्यमंत्री विजयभाई रूपानी की अध्यक्षता में आज सुबह एक जरूरी बैठक। स्वास्थ्य विभाग के फ्रंट सचिव डॉ। जयंती रवि सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

इससे पहले, 20 शहरों में 9 महानगरों सहित रात 9 बजे से सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया था। इसके अलावा 20 शहरों, हिम्मतनगर, पालनपुर, नवसारी, वलसाड, पोरबंदर, बोटाद। वीरमगाम, छोटाउदेपुर और वेरावल-सोमनाथ सहित कुल 9 शहरों में रात 9 बजे से सुबह 8 बजे तक कोर कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा, राज्य सरकार ने इन 3 शहरों में अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।

  • राज्य के 8 शहरों में रात के कर्फ्यू के अलावा अतिरिक्त प्रतिबंध। राज्य सरकार की जगह की घोषणा।
  • यह नियंत्रण डी.टी. 8 अप्रैल -2021 बुधवार से प्रभावी बुधवार, मई 06, 2021।
  • इन प्रतिबंधों के दौरान, उपरोक्त 6 शहरों में सभी आवश्यक सेवाएँ जारी रहेंगी।
  • किराना स्टोर, सब्जी, फल, मेडिकल स्टोर, दूध के पार्लर। बेकरी और किराना स्टोर जारी रहेंगे।
  • इन 5 शहरों में भी सभी उद्योग, विनिर्माण इकाइयां, कारखाने और निर्माण गतिविधियाँ जारी रहेंगी। इन सभी इकाइयों को एसओपी का कड़ाई से पालन करना होगा।
  • सभी चिकित्सा और पैरामेडिकल सेवाएं समान रहेंगी।
  • इन 3 शहरों के सभी रेस्तरां बंद हो जाएंगे और केवल ले-दूर होंगे सेवाओं को जारी रखा जा सकता है। मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, गुजरी बाज़ार, सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम, जिम, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, सार्वजनिक उद्यान, सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर और अन्य मनोरंजन गतिविधियाँ सभी छह शहरों में बंद रहेंगी।
  • राज्य भर के सभी APMC बंद हो जाएंगे। केवल सब्जियों और फलों की बिक्री से संबंधित APMC को जारी रखा जा सकता है।
  • राज्य भर के धार्मिक स्थलों तक सार्वजनिक पहुंच बंद रहेगी। केवल प्रशासक और पुजारी ही पूजा कर पाएंगे।
  • राज्य भर में सार्वजनिक बस परिवहन यह 50% क्षमता के साथ जारी रहेगा।
  • नियमों के अनुसार, राज्य भर में शादियों में अधिकतम 30 व्यक्ति उपस्थित हो सकते हैं और 60 व्यक्ति अंतिम संस्कार में उपस्थित हो सकते हैं। < / ली>

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