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गुजरात उच्च न्यायालय ने अहमदाबाद के 44 अस्पतालों को बिना बीयू की अनुमति के एएमसी द्वारा जारी नोटिस को रद्द करने से इनकार कर दिया है। यह फैसला कोरोना मरीजों को ध्यान में रखकर किया गया है।
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