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श्रम मंत्रालय ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया

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केंद्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण पर इनपुट और सिफारिशें प्रदान करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। यह वेतन पर श्रम संहिता की मंजूरी के लगभग दो साल बाद आया है, जिसने सभी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का विधायी संरक्षण दिया था।

विशेषज्ञ समूह का गठन श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया है।

देश भर में सभी श्रेणियों के श्रमिकों के लिए लागू न्यूनतम वेतन स्तर को राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के रूप में जाना जाता है। न्यूनतम मजदूरी राष्ट्रीय स्तर के मानक से नीचे नहीं जा सकती है। विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन हमेशा अलग होता है।

श्रम मंत्रालय के अनुसार, गुरुवार को घोषित विशेषज्ञ समूह का कार्यकाल अधिसूचना की तारीख से तीन साल का होगा। यह समूह मजदूरी दरों को तय करने के लिए मजदूरी पर अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं पर गौर करेगा। यह मजदूरी के निर्धारण के लिए एक वैज्ञानिक मानदंड और कार्यप्रणाली भी विकसित करेगा।

इस समूह के अध्यक्ष अजीत मिश्रा, निदेशक, आर्थिक विकास संस्थान, दिल्ली हैं। विशेषज्ञ समूह के सदस्यों में प्रोफेसर तारिका चक्रवर्ती, आईआईएम कलकत्ता, अनुश्री सिन्हा, सीनियर फेलो, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर), विभा भल्ला, संयुक्त सचिव, एच श्रीनिवास, महानिदेशक, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट (वीवीजीएनएलआई) शामिल हैं। . डीपीएस नेगी, वरिष्ठ श्रम एवं रोजगार सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, विशेषज्ञ समूह के सदस्य सचिव हैं।

जिस समिति की घोषणा अभी हुई है, वह पिछले चार वर्षों के भीतर मोदी सरकार द्वारा बनाई गई न्यूनतम मजदूरी पर दूसरी विशेषज्ञ समिति है।

17 जनवरी, 2017 को, सरकार ने अनूप सत्पथी, फेलो, वीवीजीएनएलआई के नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया। इसे राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी तय करने की पद्धति निर्धारित करने के लिए साक्ष्य-आधारित विश्लेषण प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसने 14 फरवरी, 2019 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। हालांकि, जुलाई 2018 की कीमतों के अनुसार राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन 375 रुपये प्रति दिन (9,750 रुपये प्रति माह) निर्धारित करने सहित इसकी सिफारिशों को केंद्र द्वारा खारिज कर दिया गया था।

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