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रूपाणी सरकार ने किसानों के लिए लिया अहम फैसला, 53 लाख से ज्यादा किसानों को होगा फायदा, जानें

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मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने खरीफ सीजन के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य के लाखों किसानों को फसल नुकसान के खिलाफ मदद करने के लिए वर्ष 2021 के लिए मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना को मंजूरी दी है। इस योजना में राज्य के बड़े और छोटे, साथ ही सीमांत सभी किसानों को शामिल किया गया है। अनुमान है कि इस योजना से राज्य के 53 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। किसान को इस योजना के लिए कोई प्रीमियम या कोई अन्य पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा। इस मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना में सूखा-सूखा-अत्यधिक वर्षा-बेमौसम बारिश-मवथू के कारण फसल का नुकसान भी शामिल है।

मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के सहायता मानक की बात करें तो खरीफ सीजन में हुई फसल हानि का प्रतिशत 33 से 60 प्रतिशत होने पर अधिकतम 4 हेक्टेयर तक 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जाएगी। इतना ही नहीं खरीफ सीजन में फसल का नुकसान 60 फीसदी से ज्यादा होने पर अधिकतम 4 हेक्टेयर तक 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जाएगी.

वन अधिकार अधिनियम के तहत वन बाध्य किसानों को भी लाभ होगा। योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के आवेदन ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए एक समर्पित पोर्टल भी स्थापित किया जाएगा। लाभार्थी किसानों को ई-ग्राम केंद्र पर जाकर पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसानों को आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। साथ ही राज्य सरकार आवेदन की डेटा प्रविष्टि के लिए पूरी लागत का भुगतान करेगी।

इस मुख्यमंत्री सहाय योजना में, जिला स्तर से सहायता की राशि का भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा, जो कि प्रारंभिक मूल्यांकन और किसानों के आवेदन के साथ-साथ तालुका स्तर से अनुमोदन के आधार पर लाभ की गणना के बाद होगा। योजना के सुचारू क्रियान्वयन के साथ-साथ किसानों के मार्गदर्शन के लिए एक टोल फ्री नंबर भी प्रदान किया गया है। इस योजना के अलावा, किसान लाभार्थी जो एसडीआरएफ योजना के प्रावधानों के अनुसार लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं, वे भी पात्र होंगे।

गुजरात सरकार हमेशा राज्य के लाखों किसानों के पक्ष में रही है और प्राकृतिक कारकों के साथ नहीं होने और प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को नुकसान होने पर किसानों को सहायक पैकेज भी प्रदान करती रही है।

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