Home बड़ी खबरें कर्नाटक एचसी द्वारा ट्विटर इंडिया हेड को दी गई राहत के खिलाफ...

कर्नाटक एचसी द्वारा ट्विटर इंडिया हेड को दी गई राहत के खिलाफ यूपी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

442
0

[ad_1]

उत्तर प्रदेश पुलिस ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें उसे गाजियाबाद में एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति पर हमले से संबंधित जांच के संबंध में ट्विटर इंडिया के प्रमुख मनीष माहेश्वरी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया गया है।

उच्च न्यायालय ने 24 जून को माहेश्वरी को समन जारी करने वाली गाजियाबाद पुलिस को उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने से कह कर राहत दी थी और कहा था कि जांचकर्ता वर्चुअल मोड के माध्यम से उसकी जांच कर सकते हैं।

हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने कहा था, “अगर पुलिस याचिकाकर्ता (मनीष माहेश्वरी) से पूछताछ करना चाहती है, तो वे वर्चुअल मोड के जरिए ऐसा कर सकती हैं।” राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है। सूत्रों ने कहा कि जांच के अधिकार में कटौती की गई है।

ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक, जो बेंगलुरु में रहते हैं, को गाजियाबाद पुलिस ने 21 जून को नोटिस जारी किया था और मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए गुरुवार सुबह 10.30 बजे अपने लोनी बॉर्डर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने को कहा था। गाजियाबाद पुलिस ने 15 जून को ट्विटर इंक, ट्विटर कम्युनिकेशंस इंडिया, समाचार वेबसाइट द वायर, पत्रकार मोहम्मद जुबैर और राणा अय्यूब के अलावा कांग्रेस नेताओं सलमान निजामी, मस्कूर उस्मानी, शमा मोहम्मद और लेखक सबा नकवी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

उन पर एक वीडियो प्रसारित होने को लेकर मामला दर्ज किया गया था, जिसमें बुजुर्ग व्यक्ति अब्दुल शमद सैफी का दावा है कि कुछ युवकों ने उनकी कथित रूप से पिटाई की और 5 जून को उनसे ‘जय श्री राम’ का नारा लगाने के लिए कहा। पुलिस का दावा है कि वीडियो साझा किया गया था। सांप्रदायिक अशांति पैदा करने के लिए।

सभी पढ़ें ताजा खबर, आज की ताजा खबर तथा कोरोनावाइरस खबरें यहां

.

[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here