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एचआर ने शादी के झूठे वादे पर महिला का किया यौन शोषण

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पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत बलात्कार का मामला दर्ज किया है।

पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत बलात्कार का मामला दर्ज किया है।

नीलेश अरविंद मोरे एक 31 वर्षीय युवा हैं जो मूल रूप से बारामती तालुका के अंतर्गत आने वाले सोनवाड़ी सुपे इलाके के रहने वाले हैं।

एक 27 वर्षीय महिला का कथित तौर पर उसकी कंपनी के एचआर ने यौन उत्पीड़न किया था। उसने दावा किया कि नीलेश मोरे ने उसे शादी का झांसा देकर अफेयर करने का लालच दिया। पीड़िता ने मामले को दबाने की कोशिश की तो वह उसे धमकी देने लगा। उसके खिलाफ हडपसर पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

नीलेश अरविंद मोरे एक 31 वर्षीय युवा हैं जो मूल रूप से बारामती तालुका के अंतर्गत आने वाले सोनवाड़ी सुपे इलाके के रहने वाले हैं। 27 वर्षीय महिला उस कंपनी में इवेंट मैनेजर के तौर पर काम कर रही थी, जहां मोर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर थे। वे मिले और प्यार हो गया, और मोर ने उसे शादी के झूठे वादे के साथ फिर से जोड़ा। उसने इस बात को छुपाया कि वह पहले से शादीशुदा है।

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि मोरे ने अनिच्छा के बावजूद उससे शादी करने का झूठा आश्वासन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। हालांकि, जब उसने जोर देकर कहा कि वे गाँठ बाँध लें तो वह मुकर गया। उसने आरोप लगाया कि मोरे ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी और शहर छोड़ दिया।

पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत बलात्कार का मामला दर्ज किया है। कानून की इस धारा के तहत, शादी के झूठे वादों पर किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाना या सेक्स की अनुमति प्राप्त करने के लिए जानबूझकर तथ्यों को गलत तरीके से पेश करना, बलात्कार के रूप में गठित किया जा सकता है।

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