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सरकारी नौकरियों में दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए राहत की खबर आई है। गुजरात हाईकोर्ट ने विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी करने का आदेश जारी किया है. स्थायी नौकरी के साथ अवकाश नकदीकरण का लाभ देने का भी आदेश दिया गया है।
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