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गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को तूफान से हुए नुकसान के लिए जल्द से जल्द मुआवजा देने का आदेश दिया

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राज्य सरकार को तूफान से हुए नुकसान का जल्द से जल्द मुआवजा देने का आदेश दिया गया है. इस संबंध में गुजरात हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है। तूफान प्रभावित क्षेत्रों को सहायता राशि देने का आदेश दिया।

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