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इस बीच, अरबाज और मुनमुन के वकील ने कहा कि रिमांड आवेदन में यह नहीं कहा गया है कि आरोपी 1, 2 या 3 से कितनी मात्रा में बरामद किया गया था। वकील ने कहा, “इसलिए यह अस्पष्ट है और जमानत पाने का मेरा अधिकार है।”
आर्यन खान पर धारा 27 (किसी भी मादक दवा या साइकोट्रोपिक पदार्थ के सेवन के लिए सजा), 8C (दवाओं का उत्पादन, निर्माण, अधिकार, बिक्री या खरीद) और नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS) के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। .
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