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जमानत की शर्तों में संशोधन के लिए आरोपी मुनमुन धमेचा ने हाईकोर्ट का रुख किया

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ड्रग्स-ऑन-क्रूज़ मामले में एक आरोपी फैशन मॉडल मुनमुन धमेचा ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें कुछ जमानत शर्तों को संशोधित करने की मांग की गई थी, जो उन्हें पिछले महीने जमानत पर रिहा करते समय लगाई गई थीं। धमेचा ने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया है कि उन्हें मुंबई के बजाय दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के कार्यालय में जाने की अनुमति दी जाए, जहां उनका कोई निवास नहीं है।

धमेचा को एचसी ने 28 अक्टूबर को बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे सह-आरोपी आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट के साथ जमानत दी थी। जमानत की शर्तों में से एक यह थी कि आरोपी को हर शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच एनसीबी के मुंबई कार्यालय में उपस्थित होना पड़ता था। आरोपियों को यह भी निर्देश दिया गया था कि वे जांच अधिकारी (आईओ) को बताए बिना मुंबई न छोड़ें और इसके लिए यात्रा कार्यक्रम दें।

वकील काशिफ अली खान देशमुख के माध्यम से एचसी में दायर अपनी याचिका में धमेचा ने कहा कि वह मध्य प्रदेश की निवासी थीं जो काम के लिए दिल्ली आई थीं। याचिका में कहा गया है कि धमेचा का मुंबई में कोई आवास नहीं है।

याचिका में कहा गया है कि लगाई गई उपरोक्त शर्त का उसके पेशेवर जीवन के साथ-साथ उसके सामाजिक जीवन पर भी काफी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उसे हर हफ्ते मुंबई की यात्रा करनी होगी, यह कहते हुए कि धमेचा के लिए यह बेहद अव्यावहारिक और अव्यवहारिक होगा। धमेचा ने यह भी तर्क दिया है कि यदि शर्तों का विवेकपूर्ण पालन किया जाना है, तो उन्हें एनसीबी को प्रत्येक गतिविधि के बारे में बताना होगा क्योंकि वह लगातार एमपी और दिल्ली के बीच चक्कर लगाती रहेंगी, जो मुंबई की क्षेत्रीय सीमा से बाहर है।

उसकी याचिका में कहा गया है कि यह देखते हुए कि वह एमपी और दिल्ली की निवासी है, कोई विशिष्ट यात्रा कार्यक्रम नहीं होगा जिसे मामले के आईओ को सूचित किया जा सके। धमेचा ने जमानत की शर्त में ढील देने की मांग की है, जिसमें उसे जांच अधिकारी को सूचित करना और यात्रा कार्यक्रम जमा करना आवश्यक है। याचिका पर अगले सप्ताह उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई किए जाने की संभावना है।

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