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आज के कलियुग में हर माता-पिता को यह जानने की जरूरत है कि समाज के भविष्य बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामले में किस कानून के तहत क्या प्रावधान है। बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामले में सख्त प्रावधान वाले कानूनों में से एक है यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, जिसे पॉक्सो भी कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम आयु के नागरिक शामिल हैं।
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