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आगरा के टोरंट ऑफिस में बवाल का मामला: भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ आरोप तय

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अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
Published by: मुकेश कुमार
Updated Thu, 25 Nov 2021 10:02 AM IST

सार

इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विशेष अदालत ने टोरंट ऑफिस में बवाल के मामले में उनके आरोप तय कर दिए हैं। यह घटना 16 नवंबर 2011 को आगरा स्थित टोरंट ऑफिस में हुई थी।  

भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया
– फोटो : अमर उजाला

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आगरा के स्पेशल जज (एमपी-एमएलए) नीरज गौतम ने टोरंट कार्यालय में वर्ष 2011 में बलवा, मारपीट और हंगामा करने के केस में इटावा से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। पत्रावली साक्ष्य के लिए 30 नवंबर की तिथि नियत की है।

घटना 16 नवंबर 2011 की है। सांसद रामशंकर कठेरिया ने अपने समर्थकों के साथ हरीपर्वत स्थित साकेत मॉल में टोरंट कार्यालय का घेराव किया था। इस दौरान हंगामा भी हुआ था। इसमें आरोप था कि मैनेजर और अन्य कर्मचारी से मारपीट की गई थी। मामले में थाना हरीपर्वत में रामशंकर कठेरिया और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 

11 गवाहों की होगी गवाही
बुधवार को अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी शशि शर्मा ने आरोपों पर बहस की। एडीजीसी ने बताया कि मामले में 11 गवाहों की गवाही होनी है। पुलिस ने अकेले सांसद के खिलाफ चार्जशीट लगाई थी। मंगलवार को वो कोर्ट में हाजिर हुए। 

उनके खिलाफ पूर्व में कई मामलों में मुकदमे निरस्त करने के लिए शासन ने लिखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ विचाराधीन मुकदमे वापस न होने के आदेश के बाद कोर्ट में सांसद रामशंकर कठेरिया के केस में फिर सुनवाई शुरू हुई है। कोर्ट ने अब आरोप तय कर साक्ष्य की तिथि नियत की है। 

विस्तार

आगरा के स्पेशल जज (एमपी-एमएलए) नीरज गौतम ने टोरंट कार्यालय में वर्ष 2011 में बलवा, मारपीट और हंगामा करने के केस में इटावा से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। पत्रावली साक्ष्य के लिए 30 नवंबर की तिथि नियत की है।

घटना 16 नवंबर 2011 की है। सांसद रामशंकर कठेरिया ने अपने समर्थकों के साथ हरीपर्वत स्थित साकेत मॉल में टोरंट कार्यालय का घेराव किया था। इस दौरान हंगामा भी हुआ था। इसमें आरोप था कि मैनेजर और अन्य कर्मचारी से मारपीट की गई थी। मामले में थाना हरीपर्वत में रामशंकर कठेरिया और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 

11 गवाहों की होगी गवाही

बुधवार को अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी शशि शर्मा ने आरोपों पर बहस की। एडीजीसी ने बताया कि मामले में 11 गवाहों की गवाही होनी है। पुलिस ने अकेले सांसद के खिलाफ चार्जशीट लगाई थी। मंगलवार को वो कोर्ट में हाजिर हुए। 

उनके खिलाफ पूर्व में कई मामलों में मुकदमे निरस्त करने के लिए शासन ने लिखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ विचाराधीन मुकदमे वापस न होने के आदेश के बाद कोर्ट में सांसद रामशंकर कठेरिया के केस में फिर सुनवाई शुरू हुई है। कोर्ट ने अब आरोप तय कर साक्ष्य की तिथि नियत की है। 

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